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शराब तस्कर को दोषी पाते हुए आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा

जहानाबाद। विशेष उत्पाद न्यायलय 2 के राकेश कुमार के न्यायलय द्वारा शराब तस्कर गुड़गांव, हरियाणा, निवासी कुलदीप शर्मा को दोषी पाते हुए बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) में आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई, और डेढ़ लाख रुपया अर्थ दंड लगाया, अर्थ दंड की रकम नहीं देने पर छः माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद, प्रमोद कुमार ने बताया कि कलेर थाना,अरवल के पंकज कुमार ने अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों के साथ 7 मार्च 2019 को गुप्त सूचना पर बुलाकी बिगहा मोड के पास, दाऊद नगर की ओर से आ रही एक कंटेनर गाड़ी को रोकना का प्रयास किया तो उसका ड्राइवर गाड़ी को तेज भागने लगा। जवानों द्वारा उसे पकड़ा गया, तो वह अपना नाम कुलदीप शर्मा बताया। जब कंटेनर की जांच की गई तो उसमे 1413 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। इस संबंध में कलेर थाना कांड संख्या 17/2019 दर्ज कराया गया। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद प्रमोद कुमार ने बताया कि विचारन के दौरान अभियुक्त भाग गया था। जिसके लिए पुलिस अधीक्षक अरवल द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स गठित कर गुड़गांव हरियाणा से अभियुक्त को पकड़कर लाया और उसको दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।

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