ब्रेकिंग
सीने में दर्द और मिली पेट सफा की गोलियां… एक महीने खाने के बाद हुआ ये हाल सलकनपुर में टैक्सी का हुआ ब्रेक फेल, बिजली के खंभे से टकराई... 5 श्रद्धालु हो गए घायल दो नशेड़‍ियों की दोस्ती, एक शराब नहीं लाया तो दूसरे ने पेट में गुप्ती मारकर कर दी उसकी हत्या संसद में प्रियंका गांधी की एंट्री, कांग्रेस की सियासत में क्या-क्या बदलेगा? संभलः सर्वे के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति, निचली अदालत को एक्शन न लेने का आदेश दुनिया में झलक रही भारतीय संस्कृति… PM मोदी ने शेयर किया अनेक देशों में स्वागत का वीडियो 1700 मकानों में आई दरारें, दहशत में घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग! दूल्हा बने भैया निकले बारात लेकर, छोटा पहले ही भगा ले गया लड़की… शादी किसकी हुई? हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रियंका गांधी ने ली संसद सदस्य की शपथ, राहुल के पीछे चौथी पंक्ति में ज... जब-जब मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी को लगे 72 घंटे, तब-तब सरप्राइज चेहरे की हुई एंट्री

सेबी ने एएमसी को लेखा मानकों का पालन करने को कहा

नई दिल्ली । बाजार नियामक सेबी ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के लिए भारतीय अकाउंटिंग मानकों के अनुपालन के बारे में दिशानिर्देश जारी किए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन के बाद ये दिशानिर्देश जारी किए हैं। बदले गए म्यूचुअल फंड नियमों के तहत एएमसी को म्यूचुअल फंड योजनाओं के वित्तीय विवरणों एवं खातों को भारतीय अकाउंटिंग मानकों के हिसाब से तैयार करना अनिवार्य किया गया है। नए नियम एक अप्रैल, 2023 से लागू किए जाने हैं। सेबी ने परिपत्र में जारी दिशानिर्देशों के तहत म्यूचुअल फंड योजनाओं को शुरुआती बहीखाता अकाउंटिंग मानकों के अनुरूप तैयार करना होगा। म्यूचुअल फंड नियमों के मुताबिक प्रति इकाई सांख्यिकी के लिए पिछले तीन वर्षों का खुलासा करना जरूरी है। इस संदर्भ में सेबी ने कहा कि म्यूचुअल फंड योजनाओं को पिछले वर्षों के प्रकाशित आंकड़े फिर से देना अनिवार्य नहीं किया जाएगा। हालांकि फंड योजनाओं को कुछ अतिरिक्त सूचनाएं देनी होंगी।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.