एमपी एमएलए विशेष न्यायालय में लंबित मामले का निष्पादन
कटिहार। व्यवहार न्यायालय अंतर्गत एमपी एमएलए विशेष न्यायालय में लंबित वाद संख्या सी 2 – 494/ 2014 का बुधवार को न्यायधीश तेज प्रताप सिंह द्वारा सुनवाई उपरांत वाद का निष्पादन कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में जोगबनी में बीजेपी की जिला महामंत्री देवंती देवी पति स्वर्गीय भगवान यादव सहित कुल 14 स्थानीय पदाधिकारी को न्यायालय द्वारा रेलवे एक्ट 174 ए में दोषी पाते हुए अलग अलग लोगो को 2000 रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। गौरतलब है कि देवंती देवी के द्वारा अपनी टीम के साथ जोगबनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नंबर 55734 को रेल रोको अभियान के तहत घंटों रोकते हुए रेल परिचालन को बाधित किया गया था। जिस दौरान देवंती देवी सहित अन्य लोगों के विरुद्ध आरपीएफ द्वारा रेलवे एक्ट 145 बी, 147 और 174 ए के तहत 1 मार्च 2014 को मामला दर्ज किया गया था। जिसका लगभग 9 वर्षों बाद माननीय एमपी एमएलए विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई उपरांत निष्पादन किया गया। बाद में सभी व्यक्तियों को आर्थिक दंड की राशि जमा करने के उपरांत मुक्त कर दिया गया।