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हत्या मामले में पाँच लोगों को हुई आजीवन कारावास की सजा

कटिहार। व्यवहार न्यायालय में लंबित हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच सत्यनारायण लाल साहंजी ने गुरुवार को 5 व्यक्तियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार आर्थिक दंड की सजा सुनाइ।सजा सुनाने के बाद तेजा टोला निवासी ज्योतिष कुमार उर्फ कुकू, पंकज मंडल, तापस कुमार दास, रंजीत गुप्ता उर्फ राजू और प्रदीप कुमार दास को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया गया है।
इस वाद मैं अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोक युगल किशोर यादव थे। एपीओ श्री यादव ने बताया इस मामले में 9 गवाहों की गवाही भी हुई है।
गोरतलब है की सहायक थाने में ज्योत्सना देवी ने मामला दर्ज किया था। जिसमे सभी अभियुक्त मिलकर 29 अगस्त 2019 को उसके पुत्र रूपेश कुमार गोप को ईटा पत्थर आदि से बुरी तरह मारपीट जख्मी कर दिए। जिसे स्थानीय लोगों के सहायता से बचाकर वो सदर अस्पताल ले गई और बाद में अपने जख्मी पुत्र बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी ले गई जहां उसके पुत्र रूपेश कुमार गोप की मृत्यु हो गई। वही मृतक की मां ज्योत्सना देवी न्यायालय के इस फैसले से काफी खुश है और सूचक ने न्यायालय के प्रति आस्था जताई।

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