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ग्रामीण की हत्या कर बकरियां लूटने वाले को आजीवन कारावास

नरसिंहपुर। जिले के मुंगवानी थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व हुई एक ग्रामीण की हत्या कर 20 बकरियां लूटने और उन्हें बेचने वाले को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपित पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दरअसल मुंगवानी थाना क्षेत्र निवासी विशाल पिता भद्दे खान 65 वर्ष 23 सितंबर 2019 को रोजाना की तरह बचई के जंगल में 20 नग बकरियां चराने गया था। जो शाम तक घर नहीं लौटा तो स्वजनों ने तलाश शुरू की। विशाल का मोबाइल चमर तलैया वाले प्लाट पर मिला व कुछ दूर पेड़ के पास उसका शव मिला। जिसके गले में पीछे तरफ धारदार हथियार से गहरी चोट थी। पुलिस ने आजाद खान की शिकायत पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने बचई स्थित टोल नाका में लगे सीसीटीवी कैमरो के फुटेज देखे और संदेही मनोज उर्फ मुल्ला पिता लालसिंह राजपूत 30 निवासी बबरिया को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। जिसने पुलिस को बताया कि मृतक की बकरियां लूटने की नियत से उसने अपने साथी दुर्गेश प्रजापति, गौरव उर्फ गुल्लू मेहरा, सुजीत राजपूत के साथ योजना बनाकर विशाल की हत्या की। बकरिया अन्य सहयोगी नवीन बर्मन निवासी नरसिंहपुर, सोनू रैकवार, अजीम खान निवासी नकटुआ एवं लाखन सिंह राजपूत निवासी संजय वार्ड नरसिंहपुर को बेची है। पुलिस ने आरोपित से मिली जानकारी के आधार पर 20 नग बकरियां बरामद की।

मृतक के हाथ में मिले थे आरोपित के बाल:

पुलिस के अनुसार 28 सितंबर 2019 को आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद मृतक विशाल के हाथ में मिले बाल एवं संदेहियों का रक्त नमूना सुरक्षित कराकर डीएनए परीक्षण व अन्य जांच कराई गईं। सात नवंबर 2019 को विवेचना पूर्ण कर चालान तैयार कर 13 नवंबर को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। एफएसएल रिपोर्ट एवं डीएनए रिपोर्ट प्राप्त कर न्यायालय में प्रस्तुत कराई गई। डीएनए रिपोर्ट में मृतक के हाथ मे मिला बाल आरोपित मनोज उर्फ मुल्ला राजपूत का होने की पुष्टि हुई। न्यायालय अखिलेश कुमार धाकड़ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रकरण की सुनवाई कर बीती 17 मई को आरोपित मनोज उर्फ मुल्ला पिता लालसिंह राजपूत 30 निवासी ग्राम बबरिया थाना मुंगवानी को आजीवन कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया गया। अन्य सात आरोपितों को साक्ष्य के भाव में दोषमुक्त किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक इंद्रमणि गुप्ता ने की

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