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प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना:प्रत्येक शनिवार को विशेष कैंप आयोजित करने का निर्देश

•पीएमएमवीवाई के तहत दी जाती है 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि

मधुबनी-गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार व कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए आईसीडीएस विभाग के द्वारा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 5000 रुपए का लाभ दिया जाता है। जो लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है। इसी कड़ी में आईसीडीएस विभाग के निदेशक ने पत्र जारी कर डीपीओ डॉ शोभा सिन्हा को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है । जारी पत्र में बताया गया है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्रों व परियोजना कार्यालय पर विशेष कैंप का आयोजन कर योजना से वंचित लाभुकों को लाभ दिया जाए। जारी पत्र में बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर कैंप लगाकर योग्य लाभुकों से पीएमएमवीवाई का आवेदन प्रपत्र एकत्रित किया जाए। कैंप के दौरान ऐसे योग लाभुक जिन्होंने तीसरी तीनों किस्तों की पात्रता पूरी कर ली है और अब तक लाभ से वंचित हैं या जिनका प्रथम जीवित संतान 15 माह से काम का हो उनके तीनों किस्तों का आवेदन का अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कैंप के दौरान शून्य लाभार्थी वाले जिस आंगनबाड़ी केंद्र में अब तक
पीएमएमवीवाई केस में एक भी आवेदन अपलोड नहीं है ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिकता दी जाए। कैंप में एकत्रित एवं पूर्व से लंबित आवेदन प्रपत्रों को ससमय अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।
पीएमएमवीवाई के तहत दी जाती है 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि:
आईसीडीएस डीपीओ शोभा सिन्हा ने बताया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को शिशु होने तक तीन किस्तों में कुल 5000 रुपये की राशि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत दी जाती है। पहली किस्त 1000 रुपये की दी जाती है। जिसके लिए किसी भी सरकारी स्वास्थ्य इकाई में गर्भधारण करने के 150 दिनों के अंदर पंजीकरण कर जरूरी दस्तावेज देने पड़ते हैं। कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच करवाने पर 180 दिनों बाद दूसरी किस्त के रूप में 2000 रुपये एवं शिशु के जन्म के बाद उनके पंजीकरण व प्रथम चरण के टीकाकरण के बाद तीसरी किस्त के रूप में 2000 रुपये की राशि दी जाती है।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए इन दस्तावेज की होगी जरूरत:
विशेष अभियान में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में आवेदन करने वाली गर्भवती महिलाओं की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को भी पात्र माना जायेगा. जिसका बच्चा 0 से 2 साल का हो, राशन कार्ड,बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र,माता पिता दोनों का आधार कार्ड,बैंक खाते की पासबुक,माता पिता दोनों की पहचान पत्र होनी चाहिए।
जिले में योजना के लाभार्थी की स्थिति:
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के जिला समन्वयक अंजनी कुमार झा ने बताया जिले में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए अभी तक कुल 1,10,546 लाभुकों का आवेदन स्वीकृत किया गया है। जिसमें 91,535 प्रथम क़िस्त का भुगतान किया गया है। 83,734 द्वितीय क़िस्त का भुगतान तथा 69,002 तृतीय क़िस्त का भुगतान किया गया है।

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