ब्रेकिंग
जहानाबाद दोहरे हत्याकांड में सात आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास डोनियर ग्रुप ने लॉन्च किया ‘नियो स्ट्रेच # फ़्रीडम टू मूव’: एक ग्रैंड म्यूज़िकल जिसमें दिखेंगे टाइगर श... छात्र-छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने हेतु मनी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस राबड़ी, मीसा, हेमा यादव के खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत, कोई बच नहीं सकता “समान नागरिक संहिता” उत्तराखंड में लागू - अब देश में लागू होने की बारी नगरनौसा हाई स्कूल के मैदान में प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को दिलाया पांच‌ प्रण बिहार में समावेशी शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों को नहीं मिल रहा लाभ : राधिका जिला पदाधिकारी ने रोटी बनाने की मशीन एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराया कटिहार में आरपीएफ ने सुरक्षा सम्मेलन किया आयोजित -आरपीएफ अपराध नियंत्रण में जागरूक करने के प्रयास सफ...

माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को जमानत मिली, हेट स्पीच समेत 3 मामलों में 19 महीनों से चल रहा था फरार

मऊ की एक अदालत ने गैंगस्टर-नेता मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को 2022 में आचार संहिता के उल्लंघन के तीन मामलों में बुधवार को जमानत दी। अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने कहा कि हमें लगभग 2 महीने पहले इन मामलों में उच्च न्यायालय से पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है। हमने उच्च न्यायालय के जमानती आदेश को एमपी-एमएलए अदालत के समक्ष पेश किया जहांसे जमानत मंजूर की गई।” उमर अंसारी द्वारा इन मामलों में कुल 90,000 रुपये का बांड जमा करने के बाद जमानत मंजूर की गई।

उमर अंसारी हेट स्पीच सहित 3 मामलों में 19 महीनों से चल रहा था फरार
सिंह ने कहा कि उमर अंसारी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के तीन मामले घृणा भाषण देने, सड़क अवरुद्ध करने और पूर्व अनुमति के बगैर राजनीतिक रैली निकालने के लिए दर्ज किए गए थे। स्थानीय पुलिस के मुताबिक, उमर अंसारी इन मामलों में 19 महीनों से फरार चल रहा था और स्थानीय अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर रखा था। मुख्तार अंसारी वर्तमान में बांदा जिला जेल में निरुद्ध है।

लखनऊ पुलिस ने आपातकालीन हेल्पलाइन यूपी-112 की अनुबंधित महिला कर्मचारियों में से 5 के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात महिलाकर्मियों पर बुधवार को मामला दर्ज किया। एक दिन पहले इन वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा की मांग को लेकर यहां मुख्यालय के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया था। पुलिस उप निरीक्षक धीरेंद्र प्रताप सिंह की शिकायत पर सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस थाना में यह प्राथमिकी दर्ज की गई। अपर पुलिस उपायुक्त (साउथ जोन) शशांक सिंह ने बताया कि प्रदर्शनकारियों पर भारतीय दंड संहिता की (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा करना), 149 (गैर कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य), 188 (पांच से अधिक लोग एकत्रित होने), 283 (सार्वजनिक मार्ग में बाधित) और 341 (गलत ढंग से रोकना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी में नामजद लोगों में हरिश्ता श्रीवास्तव, पूजा सिंह, रीना शर्मा, शशि शामिल हैं और अन्य अज्ञात की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.