भोपाल में धरना-प्रदर्शन के नाम पर नहीं चलेगी मनमानी, पुतला जलाने के लिए भी लेनी होगी अनुमति
भोपाल। नगरीय पुलिस ने किसी भी तरह की रैली, धरना, प्रदर्शन यहां तक कि पुतला जलाने के लिए भी डीसीपी (आसूचना एवं सुरक्षा) की अनुमति लेना अनिवार्य किया है। ऐसा न होने पर संबंधित कार्यक्रम के आयोजक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रदर्शन के दौरान सरकारी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर उसका हजार्ना भी आयोजक को भुगतना होगा। इस आशय का आदेश नगरीय पुलिस कमिश्नर हरीनारायणाचारी मिश्र ने जारी किया है।
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