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राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी हरिहरन पैरोल पर रिहा, मां ने कहा- मैं चाहती हूं मेरी बेटी मेरे पास रहे

चेन्नईः  राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट  रही नलिनी श्रीहरन को तमिलनाडु सरकार ने पैरोल दे दी है। राज्य सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट को यह जानकारी दी। राज्य सरकार के वकील हसन मोहम्मद ने न्यायमूर्ति पी एन प्रकाश और न्यायमूर्ति आर हेमलता की खंडपीठ को यह जानकारी नलिनी की मां एस पद्मा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई के दौरान दी।

पीठ ने इस कथन को रिकॉर्ड करने के बाद ने याचिका पर सुनवाई बंद कर दी। अपनी याचिका में पद्मा ने कहा था कि उसे कई बीमारियां हैं और चाहती है कि उसकी बेटी उसके पास रहे।

बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चेन्नई के समीप श्रीपेरूम्बुदूर में 21 मई, 1991 को लिट्टे की आत्मघाती बम हमलावर ने हत्या कर दी थी। इस मामले में सात लोग–मुरूगन, संथान, पेरारिवलन, जयकुमार, राबर्ट पायस, रविचंद्रन और नलिनी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

तमिलनाडु विधानसभा, जब 2018 में AIADMK सत्ता में थी, ने मामले में दोषी ठहराए गए सभी सात कैदियों को आजीवन कारावास की सजा देने के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था।

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