ब्रेकिंग
सीने में दर्द और मिली पेट सफा की गोलियां… एक महीने खाने के बाद हुआ ये हाल सलकनपुर में टैक्सी का हुआ ब्रेक फेल, बिजली के खंभे से टकराई... 5 श्रद्धालु हो गए घायल दो नशेड़‍ियों की दोस्ती, एक शराब नहीं लाया तो दूसरे ने पेट में गुप्ती मारकर कर दी उसकी हत्या संसद में प्रियंका गांधी की एंट्री, कांग्रेस की सियासत में क्या-क्या बदलेगा? संभलः सर्वे के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति, निचली अदालत को एक्शन न लेने का आदेश दुनिया में झलक रही भारतीय संस्कृति… PM मोदी ने शेयर किया अनेक देशों में स्वागत का वीडियो 1700 मकानों में आई दरारें, दहशत में घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग! दूल्हा बने भैया निकले बारात लेकर, छोटा पहले ही भगा ले गया लड़की… शादी किसकी हुई? हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रियंका गांधी ने ली संसद सदस्य की शपथ, राहुल के पीछे चौथी पंक्ति में ज... जब-जब मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी को लगे 72 घंटे, तब-तब सरप्राइज चेहरे की हुई एंट्री

पारले किसमी टाफी परीक्षण में निकली अमानक

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के अपर कलेक्टर डा. एके बाजपेयी ने पारले बिस्कुट कंपनी इंदौर/मुंबई पर अमानक खाद्य पदार्थों का उत्पादन, वितरण व विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत छह लाख 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।दरअसल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नरेेंद्र देवांगन, फर्म महाजन किराना स्टोर्स बेरला की दुकान से पारले बिस्कुट कंपनी द्वारा उत्पादित पारले किसमी असोर्टेड टाफी का सैंपल लिया था। उसे परीक्षण के लिए इंदौर भेजा था, जहां से उसे अमानक घोषित कर दिया गया। इस पर अपर कलेक्टर ने अर्थदंड लगाया है।सैंपल अमानक होने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एडीएम व न्याय निर्णयन अधिकारी बेमेतरा के समक्ष खाद्य सामग्री का उत्पादन, वितरण व विक्रय करने वाले आरोपित नरेंद्र देवांगन, सुजित राउत, जाबिर अली, रामसिंग व एस. वसंत मुरली के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया था। जिसके बाद एडीएम न्यायालय में सुनवाई उपरांत आरोपितों को अमानक खाद्य पदार्थ के उत्पादन, वितरण व विक्रय को दोषी मानते हुए आरोपितों पर छह लाख 40 हजार का अर्थदंड लगाया।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.