ब्रेकिंग
कोलकाता रेप केस: क्या आरोपी को बेल दे दें? कोर्ट में CBI के वकील के नदारद रहने पर जज हुईं नाराज हिमाचल प्रदेश: शिमला, सोलन और सिरमौर में बाढ़ की चेतावनी, 47 सड़कों पर यातायात ठप पूर्व IAS अधिकारी पूजा खेडकर पर बड़ा एक्शन, केंद्र सरकार ने किया बर्खास्त लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में गिरी बिल्डिंग, 20 लोग दबे, एक की मौत… SDRF-NDRF मौके पर थाने में पेट्रोल छिड़ककर युवती लगाने लगी आग, लोगों ने बचाया तो बताई कहानी लिस्ट आते ही कांग्रेस में बगावत, राजेंद्र जून, कपूर सिंह नरवाल ने पार्टी को कहा अलविदा भगवान शिव पर दिया गलत बयान, संतों में आक्रोश… अब अनिरुद्धाचार्य ने मांगी माफी हरियाणा: बेटों को MLA बनाने की ख्वाहिश…हुड्डा-सुरजेवाला के दांव पर सोनिया ने लगाया ‘ब्रेक’ 4 परिवार, 45 लाख वोटर्स… जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए बीजेपी का यह फॉर्मूला क्या है? विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में जाने से क्या बृजभूषण सिंह को मिल पाएगी सियासी संजीवनी?

इंडियन रेलवे ने किया बड़ा ऐलान, वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो तभी चढ़ सकेंगे ट्रेन में

नई दिल्ली।  कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन को देखते हुए तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं. कहीं वीकेंड कर्फ्यू तो कहीं नाइट कर्फ्यू। लोगों की भीड़ कम करने के लिए सार्वजनिक स्थानों के लिए नए नियम बनाए गए हैं। ऐसे में कोरोना के मामलों को देखते हुए रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। तमिलनाडु में दक्षिण रेलवे ने यात्रियों के लिए एक खास नियम बनाया है। चेन्नई में लोकल ट्रेनों में वे ही यात्री सफर कर सकेंगे या चढ़ सकेंगे जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ली है। आधा-अधूरे वैक्सीन लेने वालों को रेल सफर की अनुमति नहीं मिलेगी। रेलवे ने कहा कि 10 जनवरी के बाद ट्रेन में सिर्फ वही लोग चढ़ सकते हैं जिनके पास में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट है यानी जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज लगवा रखी है।

आपको बता दें जिन भी लोगों के कोरोना की दोनों डोज नहीं लगी है। वह ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। हालांकि ऐसी गाइडलाइन अभी तक सिर्फ दक्षिणी रेलवे की ओर से जारी की गई है।

देना होगा 500 रुपये जुर्माना

इसके अलावा दक्षिणी रेलवे की नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेलवे परिसर में मास्क न पहनने वाले यात्रियों को भी 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है

दिखाना होगा सर्टिफिकेट

रेलवे ने बताया है कि उपनगरीय ट्रेन सेवा को 50 फीसद की क्षमता के साथ चलाया जाएगा, जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा न रहे। इसके अलावा यात्रियों को यात्रा टिकट लेने के लिए कोरोना का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बिना सर्टिफिकेट आप सफर नहीं कर पाएंगे।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.