आटो रिक्शा, टेंपो शुल्क के ठेके में राजस्व क्षति के आरोप में जारी हुई अंजु अग्रवाल की आरसी | Anju Aggarwal’s RC issued on the charge of loss of revenue in the contract of auto rickshaw, tempo fee
मुजफ्फरनगर: पालिका चेयरपर्सन अंजु अग्रवाल-फाईल फोटो।मुजफ्फरनगर पालिका चेयरपर्सन अंजु अग्रवाल पर वित्तीय अधिकार सीज होने के बाद एक और मुश्किल आ गई। शासन ने आरसी जारी करते हुए उनसे1,95,223 रुपए के वसूली आदेश जारी किये हैं। पालिका चेयरपर्सन के नाम यह आरसी साल 2018-19 के ऑटो रिक्शा टेंपो शुल्क के ठेके के मामले में शासकीय धन की क्षति करने के आरोप में जारी की गई है।सभासद और स्वयंसेवी ने की थी शिकायतपालिका चेयरपर्सन अंजु अग्रवाल के विरुद्ध नगर विकास अनुभाग-2 ने वसूली का पत्र जारी किया। जिसके बाद डीएम चंद्रभूषण सिंह ने आरसी जारी की। शिकायतकर्ता सभासद राजीव कुमार शर्मा और जन विकास सोसाइटी के अध्यक्ष मो. खालिद ने 21 जनवरी 2019 को शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि वर्ष 2018-19 में ऑटो रिक्शा टेंपो शुल्क की वसूली के ठेके के लिए सार्वजनिक नीलामी 13 जून 2018 को कराई गई थी। अधिकतम बोली एक लाख 40 हजार प्राप्त हुई, लेकिन पालिका चेयरपर्सन ने बोली को उचित न मानते हुए दोबारा 10 जुलाई 2018 को नीलामी की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में कराया। आरोप था कि इसके बावजूद नीलामी नहीं की गई। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि पालिका चेयरपर्सन ने 64,183 रुपये विज्ञापनों पर व्यय किये। पालिका को 1,95,223 रुपये का नुकसान हुआ। शासन ने डीएम से मामले की जांच कराई तो आरोप सही पाए गए। जिसके बाद नगर विकास विभाग ने शासकीय क्षति पर पालिका चेयरपर्सन को धनराशि जमा कराने के निर्देश दिये।
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