दोषी जुगनू को आजीवन कारावास और 2.25 लाख अर्थदंड की सजा
भदोही (संत रविदास नगर): भदोही में अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना में अभियुक्त जुगनू को दोषी करार दिया। कोर्ट ने जुगनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 2.25 लाख का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 5 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 2017 में सुरियावा थाने में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।2017 में सुरियावां थाना में बालिका के परिजनों के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें बताया गया था कि बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया है। मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन एवं त्वरित विवेचनात्मक कार्रवाई के पश्चात आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था।अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजादोषी अभियुक्त के विरुद्ध अधिकतम दंडात्मक कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और विशेष लोक अभियोजन ने पैरवी की थी। सोमवार को विशेष न्यायाधीश पास्को अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त जुगनू को दोषी करार दिया।
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