ब्रेकिंग
सीने में दर्द और मिली पेट सफा की गोलियां… एक महीने खाने के बाद हुआ ये हाल सलकनपुर में टैक्सी का हुआ ब्रेक फेल, बिजली के खंभे से टकराई... 5 श्रद्धालु हो गए घायल दो नशेड़‍ियों की दोस्ती, एक शराब नहीं लाया तो दूसरे ने पेट में गुप्ती मारकर कर दी उसकी हत्या संसद में प्रियंका गांधी की एंट्री, कांग्रेस की सियासत में क्या-क्या बदलेगा? संभलः सर्वे के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति, निचली अदालत को एक्शन न लेने का आदेश दुनिया में झलक रही भारतीय संस्कृति… PM मोदी ने शेयर किया अनेक देशों में स्वागत का वीडियो 1700 मकानों में आई दरारें, दहशत में घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग! दूल्हा बने भैया निकले बारात लेकर, छोटा पहले ही भगा ले गया लड़की… शादी किसकी हुई? हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रियंका गांधी ने ली संसद सदस्य की शपथ, राहुल के पीछे चौथी पंक्ति में ज... जब-जब मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी को लगे 72 घंटे, तब-तब सरप्राइज चेहरे की हुई एंट्री

कोविड नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट सख्त

दिल्ली | उच्च न्यायालय ने गुरुवार को चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी राजनीतिक दल चुनावों के संचालन और बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के दौरान कोविड-19 प्रबंधन पर उसके दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक और सेंटर फॉर एकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज के अध्यक्ष डॉ विक्रम सिंह की याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश पारित किए।पीठ ने आदेश दिया कि चुनाव आयोग अगस्त 2020 में इसके द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ-साथ सभी राजनीतिक दलों को 16 अप्रैल, 2021 को जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। याचिका में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग सहित अनिवार्य दिशानिर्देशों का बार-बार उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता विराग गुप्ता ने पीठ को बताया कि चुनाव आयोग ने भी नोट किया है कि उनके दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.