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अदालत ने लगाया 15 हजार का जुर्माना, 6 साल पहले की थी छेड़खानी

कौशांबी: कौशांबी में जिला अदालत ने छेड़खानी के आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है। मामला पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के एक गांव में 6 साल पहले सामने आया था। जिसकी सुनवाई पूरी कर अदालत ने मुल्जिम दिनेश निषाद को 3 साल की सजा और 15 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है।पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी मां-पिता के खेत जाने की बाद घर में अकेले थी। जिसे देख गांव का युवक दिनेश निषाद उसके घर में घुस गया। पीड़ित से छेड़छाड़ करने लगा। इतने में पीड़ित का पिता खेत से आ गया। बेटी की पुकार पर वह तत्काल घर के अंदर पंहुचा। आरोपी दिनेश को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह हाथ छुड़ा कर भाग गया। पीड़ित परिवार ने पूरामुफ्ती थाना के लिखित शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।क्षेत्राधिकारी चायल ने की थी विवेचनाअभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि 25 फरवरी 2016 को हुई छेड़खानी की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी चायल ने की। मुकदमे का परीक्षण विशेष न्यायाधीश पोक्सो अरविंद कुमार (द्वितीय) की अदालत में किया गया। यहां राज्य सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र त्रिपाठी ने वादी मुकदमा एवं पीड़िता समेत घटना के 6 लोगों की गवाही कराई। बहस करते हुए उन्होंने आरोपी को दोषी करार देकर दंडित करने का अनुरोध किया।बचाव पक्ष ने सजा में नरमी बरतने की अपील कीबचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए सजा में नरमी बरतने की अपील की। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार (द्वितीय) ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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