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कोर्ट में पेश नहीं होने पर संपत्ति कुर्क करने के आदेश भी जारी

चंडीगढ़: AAP से विधायक दलबीर सिंह टोंग की फाइल फोटो।बाबा बकाला से आम आदमी पार्टी के विधायक दलबीर सिंह टोंग को कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किया है। दर्ज केस में अदालत में पेश नहीं होने पर कोर्ट ने उनकी संपत्ति की कुर्की के आदेश भी दिए हैं।गौरतलब है कि AAP ने साल 2020 में तरनतारन में डीसी ऑफिस के बाहर नकली शराब से मरने वालों को न्याय दिलाने के लिए धरना दिया था। उस दौरान कुलतार सिंह संधवां वर्तमान में विधानसभा के मौजूदा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जय किशन रोड़ी, परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर, खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर, बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ, विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल, विधायक मनिंदर सिंह लालपुरा, विधायक मनजीत और विधायक दलबीर सिंह टोंग व कई अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।हाईकोर्ट के आदेश पर हुए थे पेशमामले में गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर आरोपी निचली अदालत में पेश हुए, जहां से उन्हें जमानत मिल गई थी । लेकिन आरोपी विधायक दलबीर सिंह टोंग तब से अब तक कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं।

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