पुलिस ने रेहमा को 2 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा था; महिला समेत 3 बरी
कपूरथला। पंजाब में कपूरथला पुलिस द्वारा वर्ष 2019 में पकड़ी गई नाइजीरियन महिला नशा तस्कर रेहमा को एडीशनल सेशन जज राकेश कुमार की कोर्ट ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसी मामले में अन्य 3 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। इस बात की पुष्टि एडिशनल डिप्टी DA आरती मेहता ने भी की है। नाइजीरियन महिला रेहमा 2 किलो हेरोइन सप्लाई करने आई थी। वह अब 10 वर्ष की कैद काटेगी।बता दें कि वर्ष 2019 में दिल्ली से कपूरथला में हेरोइन सप्लाई करने आई एक नाइजीरियन महिला रेहमा को पुलिस ने पकड़ा था। तलाशी में उसके पास से 2 kg हेरोइन बरामद हुई। इस दौरान उससे हेरोइन की खेप लेने वाला आरोपी नरेंद्र सिंह उर्फ़ नंदू पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने उसे बाद में काबू कर लिया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली में FIR No. 188 दर्ज की गई थी।नशा तस्कर रेहमा को पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो उसने खुलासा किया था कि वह दिल्ली से उसके नाइजीरियन मित्र जॉनी और एक व्यक्ति दीपक व उसकी पत्नी प्रीति से हेरोइन लाकर पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करती है। जिनको बाद पुलिस ने मामले में नामजद कर हिरासत में ले लिया था।इस मामले में नामजद दिल्ली निवासी दीपक, उसकी पत्नी प्रीति के वकील अजय कुमार ने बताया कि मामले की सुनवाई माननीय एडिशनल सेशन जज राकेश कुमार ने करते हुए बचाव पक्ष व सरकारी वकीलों की दलीलें और सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी नाइजीरियन महिला रेहमा को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। जबकि अन्य तीनों आरोपियों नरेंद्र सिंह, दीपक और प्रीति को बरी कर दिया गया है।
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