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अलीगढ़ में 2019 में ढ़ाई साल की मासूम की हुई थी हत्या, बॉलीवुड तक से आई थी प्रतिक्रयाएं

अलीगढ़: ढ़ाई साल की मासूम की हत्या करने वाले को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।अलीगढ़ में ढ़ाई साल की मासूम के हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी को सजा सुना दी है। एडीजे-12 की न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 70 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। जिसकी आधी राशि पीड़िता के पिता को मिलेगी।टप्पल कांड के नाम से पूरे देश में चर्चा का विषय बनी इस घटना में पीड़ित परिवार को तीन साल बाद न्याय मिला है। घटना के बाद से लगातार इस मामले में सुनवाई चल रही थी। एडीजे-12 सिद्धार्थ सिंह की कोर्ट ने गवाह और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर एक आरोपी को दोषी माना था, जबकि तीन को बाइज्जत बरी कर दिया था।मई 2019 में हुई थी यह घटनाएडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि अलीगढ़ के टप्पल में 30 मई 2019 को ढ़ाई साल की बच्ची टिंकल घर से गायब हो गई थी। इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। तीन दिन बाद 2 जून की सुबह उसका शव घर से 100 मीटर दूर कूड़े के ढ़ेर पर मिला। जिसके बाद परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कराया था।एडीजीसी प्रमेंद्र जैनपुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए कस्बे के ही ऊपरकोट निवासी जाहिद, उसकी पत्नी सबुस्ता, भाई मेहंदी हसन और पड़ोसी असलम को गिरफ्तार किया था। इसमें लेनदेन के विवाद की बात सामने आई थी। टिंकल के परिजनों ने जाहिद को 10 हजार रुपए उधार दिए थे। वापस मांगने पर विवाद हुआ था।तब जाहिद ने देख लेने की धमकी दी थी। घटना के दिन बच्ची अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी जाहिद वहां आया था और बच्ची को अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसने बच्ची की हत्या कर दी थी। घटना के खुलासे के बाद पहली सुनवाई 15 नवंबर 2019 को हुई थी। लगातार सुनवाई के बाद अब सजा सुनाई गई है।बॉलीवुड और राजनीतिज्ञों ने दी थी प्रतिक्रियाहत्यारा जाहिद मासूम को बिस्कुट खिलाने के बहाने ले गया था और फिर दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को कूड़े में छिपा कर वह भाग गया था। घटना के बाद यह मामला सोशल मीडिया और इंटरनेट पर जमकर वायरल हुआ था।बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर, अक्षय कुमार, सनी लियोनी, ट्विंकल खन्ना, आयुष्मान खुराना, सोनम आहूजा समेत विभिन्न लोगों ने देश भर से ट्वीट कर न्याय मांगा था। मामले के शुरूआत में पॉस्को एक्ट भी लगा था, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि नहीं हुई थी।जिसके बाद पॉस्को एक्ट की धाराओं को हटा दिया गया है। हालांकि पीड़ित परिवार की ओर से और सख्त सजा की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में जाने की बात कही जा रही है। मामले की सुनवाई में एडीजीसी प्रमेंद्र जैन के साथ उनके सहयोगी के रूप में प्रियांशू जैन और आर्यन शर्मा ने काम किया।

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