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CM मान के आदेशों पर बठिंडा में पुलिस नाके; एल्को सेंसर से किए ब्रेथ टेस्ट

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने प्रदेश के सभी मैरिज पैलेस के बाहर नाके लगाना शुरू कर दिए हैं। साथ ही पैलेस में आयोजित समारोह में शामिल लोगों को भी लौटते समय एल्को सेंसर से ब्रेथ टेस्ट करवा कर निकलना पड़ रहा है। ताकि पुलिस उनके ड्राइविंग के दौरान शराब के नशे में होने या नहीं होने का पता लगा सके। पंजाब के CM भगवंत मान ने प्रदेश में होने वाले सड़क हादसों की रोकथाम के लिए पंजाब सभी मैरिज पैलेस के बाहर पुलिस नाके लगाने के आदेश जारी किए थे। CM मान के आदेशों पर जो लोग ड्रंक्न-ड्राइव करते मिलेंगे, उनका एल्को सेंसर से ब्रेथ टेस्ट कर मोटा चालान किया जाएगा। बीते बुधवार को बठिंडा समेत पंजाब के सभी मैरिज पैलेस के बाहर पुलिस नाके लगाए गए। साथ ही पुलिसकर्मी एल्को सेंसर से लोगों के ब्रेथ टेस्ट करते भी देखे गए।बिक्रमजीत मजीठिया ने खड़े किए सवालशिरोमणि अकाली दल (शिअद) के वरिष्ठ नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने CM भगवंत मान के इन आदेशों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि यह केवल मैरिज पैलेस के संचालकों समेत आमजन को तंग करने का प्रयास है। मजीठिया ने कहा कि ड्रंक्न-ड्राइव की रोकथाम के प्रयास करना सही है लेकिन केवल मैरिज पैलेस को टारगेट करने के पीछे सरकार की मंशा सही नहीं जान पड़ती। जबकि शराब के शौकीन अपने घरों समेत रेस्टोरेंट और अन्य जगहों पर भी शराब का सेवन करते हैं। ऐसे में केवल मैरिज पैलेस के बाहर पुलिस नाके लगाना सही नहीं है।शिअद नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की फाइल फोटो।कैप्टन सरकार ने दी थी राहतशराब पीकर गाड़ी चलाने पर छह महीने की कैद या 10 हजार रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 साल की जेल या 15 हजार रुपए जुर्माना या फिर दोनों हैं। लेकिन पंजाब में पूर्व कैप्टन सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट- 2019 लागू करते हुए ड्रंक एंड ड्राइव पर होने की जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई का सेक्शन हटा दिया था।इसके बदले पंजाब कांग्रेस सरकार ने एक नया सेक्शन एड किया, जिसके तहत मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम स्थिति में ड्राइविंग पर 1 हजार रुपए का प्रावधान किया था। ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत केंद्र सरकार द्वारा तय जुर्माना राशि पंजाब में लागू नहीं है।

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