ट्रेनों में खतरे की जंजीर का दुरुपयोग करने पर रेलवे एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई
हाजीपुर। भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही हर डिब्बे में इमरजेंसी अलार्म चेन लगाता है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि किसी भी इमरजेंसी में ट्रेन को रोका जा सकें। लेकिन कई यात्री इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, और चलती ट्रेन में अलार्म चेन खींच देते हैं। आरपीएफ ऐसे लोगों के खिलाफ धरपकड़ के साथ ही जागरुकता अभियान भी चला रही है। पूर्व मध्य रेल ने चेन पुलिंग करने से ट्रेनों के संचालन में होने वाली देरी को लेकर अभियान छेड़ दिया है। ताकि ट्रेन अनावश्यक विलंब ना हो। अगर कोई भी यात्री बिना किसी ठोस कारण के बेवजह चेन खींचते हैं या इस सुविधा का दुरुपयोग करते हैं तो उनके विरुद्ध रेलवे एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बिना उचित कारण चैन पुलिंग करके रेल गाड़ियों को रोकने वालों के खिलाफ नियमित कार्रवाई कर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चेन पुलिंग के विरूद्ध रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई की जा रही है। विदित हो कि गाड़ियों को बिना ठहराव एसीपी (चैन पुलिंग) कर रोकने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लंबी दूरी वाली गाड़ियों में सफर करने वाले यात्री एसीपी के कारण और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पूर्व मध्य रेल यात्रियों से अपील करता है अनावश्यक रूप से बिना किसी उचित कारण थे चेन पुलिंग कर गाड़ियों को ना रोकें।