झूठ बोलकर ठगी करने वाला विदेशी नागरिक निकला देशी, प्राथमिकी दर्ज
गया। सिविल लाइन थाना में लूट की प्राथमिकी दर्ज करवाने वाला व्यक्ति उलटे खुद ही गिरफ्तार हो गया। घटना के अनुसार रविवार को एक व्यक्ति लूट का मुकदमा दर्ज कराने सिविल लाइन थाना आया और अपना परिचय सेबी डिसिल्वा, पिता स्व० पारकल डिसिल्वा, सा०-मौरजीन परनेन (एन), पिन कोड 403512 दर्ज करवाया।यह व्यक्ति हिन्दी बोलने में अपने-आपको असमर्थ बता रहा था और फर्राटेदार अंग्रेजी में बात कर रहा था। उसने पुलिस को बताया की मैं बेल्जियम देश का रहने वाला हुँ तथा कल दिनांक 11.03.2023 को गया घुमने के लिए आया हुआ था। उसने आगे बताया की वो सरकारी बस स्टेन्ड में बस से उतरा तथा एक टोटो वाले को बोला की मुझे यूरो मुद्रा बदलना है। इसलिए मुझे किसी एक्सचेन्ज या होटल में ले चलो, लेकिन उसके बताये अनुसार वह टोटो वाला उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर पिस्तौल का भय दिखाकर एक चाटा मारा और इसका मोबाईल, लैपटॉप एवं 31 सौ यूरो लूट लिया। सिविल लाईन थाना द्वारा इस मामले की सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारियों को देते हुए इसका छानबीन प्रारंभ किया। चुंकि मामला विदेशी नागरिक का था इस कारण वरीय पुलिस अधीक्षक, गया द्वारा इसे गंभीरता से लिया और नगर पुलिस उपाधीक्षक, गया, थानाध्यक्ष सिविल लाईन थाना एवं तकनीकी शाखा को तत्क्षण मामले की जाँच पड़ताल करने तथा कांड का अविलंब उदभेद करने हेतु निर्देशित किया। थानाध्यक्ष सिविल लाईन द्वारा तकनीकी शाखा के मदद से इस कांड के उदभेदन हेतु शहर में विभिन्न स्थानों पर लगे सी०सी०टी०वी० कैमरों का अवलोकन किया गया तथा स्थानीय व्यक्तियों से भी इस घटना के संबंध में आवश्यक पूछताछ किया गया। जहाँ सी०सी०टी०वी कैमरों के अवलोकन में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया वहीं एक स्थानीय नागरिक द्वारा बताया गया कि यह व्यक्ति मझे आज सुबह में ए०पी०आर० गाँधी मैदान के पास मिला था। यह अपने को गोवा का रहने वाला बताया था। इसने मुझसे बताया था कि मेरा सामान गया आते समय ट्रेन में चोरी हो गया और अपने आप को गोवा लौटने में असमर्थ बताते हुए मुझसे कुछ सहयोग राशि का माँग किया तो मैने 1100 रूपया का सहयोग इनको किया, और यह भी बताया की यह व्यक्ति मेरे साथ हिन्दी में बातचीत कर रहा था। इस संबंध में जब संदिग्ध सेबी डिसिल्वा से सख्ती से पूछताछ किया गया तो इन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया की मेरे माता पिता का देहान्त हो चुका है। मैं इसी तरह थानों में जाकर समान छीने जाने का आवेदन देकर पुलिस कर्मियों तथा आम नागरिको को ऐसी घटनाओं का जिक्र कर उनसे कुछ रूपये कि ठगी कर लेता हूँ और अपना जीवन यापन करता हूँ। मेरे द्वारा सासाराम (बिहार) में भी पिछले वर्ष एक झूठा मुकदमा किया था, जिसका कांड संख्या-689 / 22, दिनांक 17.08.2022, धारा 392 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट है। पूछताछ के क्रम में उक्त आरोपी द्वारा देश के कई अन्य शहरों में इस प्रकार झूठा आरोप लगाकर धोखाधड़ी करने की बात बताया गया है, जिसके संबंध में जाँच किया जा रहा है। उपरोक्त आरोप में इनके उपर सिविल लाईन थाना कांड संख्या- 178 / 23, दिनांक- 12.03.2023, धारा-419/420/ 182 / 211 भा० द०वि० दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उक्त अरोपी द्वारा पूछताछ के क्रम में गोवा में जेल जाने की बात बताई गई है। आरोपी का अपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है।