ब्रेकिंग
सीने में दर्द और मिली पेट सफा की गोलियां… एक महीने खाने के बाद हुआ ये हाल सलकनपुर में टैक्सी का हुआ ब्रेक फेल, बिजली के खंभे से टकराई... 5 श्रद्धालु हो गए घायल दो नशेड़‍ियों की दोस्ती, एक शराब नहीं लाया तो दूसरे ने पेट में गुप्ती मारकर कर दी उसकी हत्या संसद में प्रियंका गांधी की एंट्री, कांग्रेस की सियासत में क्या-क्या बदलेगा? संभलः सर्वे के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति, निचली अदालत को एक्शन न लेने का आदेश दुनिया में झलक रही भारतीय संस्कृति… PM मोदी ने शेयर किया अनेक देशों में स्वागत का वीडियो 1700 मकानों में आई दरारें, दहशत में घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग! दूल्हा बने भैया निकले बारात लेकर, छोटा पहले ही भगा ले गया लड़की… शादी किसकी हुई? हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रियंका गांधी ने ली संसद सदस्य की शपथ, राहुल के पीछे चौथी पंक्ति में ज... जब-जब मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी को लगे 72 घंटे, तब-तब सरप्राइज चेहरे की हुई एंट्री

वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए कोई आयु सीमा तय नहीं, परिवहन मंत्रालय ने कही बात

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वाहन कबाड़ नीति के तहत वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए कोई अनिवार्य आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। परिवहन मंत्रालय ने यह बात ट्रैक्टरों की स्क्रैप आयु 10 वर्ष होने की खबरें आने के बाद कही है।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कृषि ट्रैक्टर एक गैर-परिवहन वाहन है और शुरू में 15 साल के लिए पंजीकृत किया जाता है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 15 साल की प्रारंभिक पंजीकरण अवधि पूरी होने के बाद इसके पंजीकरण को एक बार में पांच साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

मंत्रालय ने कहा, ”15 साल बाद ट्रैक्टरों को अनिवार्य रूप से कबाड़ में बदलने के संबंध में ट्विटर और व्हाट्सएप सहित मीडिया के एक निश्चित वर्ग में प्रसारित खबरें पूरी तरह से गलत, निराधार और बिना किसी सच्चाई के हैं

इसमें चेतावनी दी गई है कि दहशत पैदा करने के लिए झूठी सूचना फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत सरकार ने कुछ सरकारी वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन की स्क्रैपिंग के लिए आयु निर्धारित नहीं की है, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है।

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.