ब्रेकिंग
सीने में दर्द और मिली पेट सफा की गोलियां… एक महीने खाने के बाद हुआ ये हाल सलकनपुर में टैक्सी का हुआ ब्रेक फेल, बिजली के खंभे से टकराई... 5 श्रद्धालु हो गए घायल दो नशेड़‍ियों की दोस्ती, एक शराब नहीं लाया तो दूसरे ने पेट में गुप्ती मारकर कर दी उसकी हत्या संसद में प्रियंका गांधी की एंट्री, कांग्रेस की सियासत में क्या-क्या बदलेगा? संभलः सर्वे के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति, निचली अदालत को एक्शन न लेने का आदेश दुनिया में झलक रही भारतीय संस्कृति… PM मोदी ने शेयर किया अनेक देशों में स्वागत का वीडियो 1700 मकानों में आई दरारें, दहशत में घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग! दूल्हा बने भैया निकले बारात लेकर, छोटा पहले ही भगा ले गया लड़की… शादी किसकी हुई? हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रियंका गांधी ने ली संसद सदस्य की शपथ, राहुल के पीछे चौथी पंक्ति में ज... जब-जब मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी को लगे 72 घंटे, तब-तब सरप्राइज चेहरे की हुई एंट्री

जिलाधिकारी ने साप्ताहिक लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अपीलीय वादों की सुनवाई की

जहानाबाद। जिलाधिकारी रिची पाण्डेय की अध्यक्षता में जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत अपीलीय वादों की सुनवाई की गयी। जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अपील से संबंधित कुल 08 मामलें जिलाधिकारी के समक्ष आए। जिसमें 02 मामले में आदेश पारित किया गया, 01 मामला अंचल अधिकारी, जहानाबाद सदर अंचल का अतिक्रमण से संबंधित तथा 01 मामला अंचल अधिकारी, मखदुमपुर का भी अतिक्रमण से संबंधित है। जबकि शेष 06 मामले में अंचल अधिकारी, जहानाबाद सदर अंचल का 02 मामला जिसमें 01 भू-लगान रसीद काटने का तथा 01 पईन के उड़ाही के अतिक्रमण हटाने से संबंधित, अंचल अधिकारी, रतनी फरीदपुर का 01 मामला भूमि मापी से संबंधित, कार्यपालक अभियंता, विद्युत का 01 मामला ट्रासफर्मर स्थान परिवर्तन से संबंधित, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, ओकरी का 01 मामला पारितोषिक राशि का भुगतान से संबंधित तथा कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल का 01 मामला सिंचाई अवरूद्ध करने से संबंधित है। जिलाधिकारी ने सभी मामलों पर गहन समीक्षोपरांत संबंधित लोक प्राधिकार को स्थल पर जाकर भौतिक निरीक्षण करते हुए एक सप्ताह के अंदर तथ्यात्मक रूप से जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया तथा अगली निर्धारित तिथि को विस्तृत जाँच प्रतिवेदन के साथ निश्चित रूप से उपस्थित होने का निदेश दिया। आज के लोक शिकायत की सुनवाई में सभी लोक प्राधिकार एवं परिवादी उपस्थित थे।

Leave A Reply

Your email address will not be published.