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ज़िला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की प्रथम त्रैमासिक बैठक।

जहानाबाद ! जिला पदाधिकारी हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की प्रथम त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा विभागीय निर्देशानुसार पंचायत स्तर पर सड़क सुरक्षा समिति के गठन करने से संबंधित जानकारी दी गई। जिला पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान अंतर्गत राजा बाजार अंडरपास के समीप लग रहे अस्थायी अतिक्रमण हेतु संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, ट्रैफिक इंस्पेक्टर एवं नगर थाना थानाध्यक्ष को अनुश्रवण करने हेतु निदेशित किया। इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है। ऑटो चालक के पास पैसेंजर बैठाने पर सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा अनायास जाम लगाने पर नियमानुसार जुर्माना लगाएंगे। इस क्रम में सिटी मैनेजर को निर्देशित किया गया कि राजा बाजार अंडरपास में जलजमाव का निकासी निरंतर सक्शन मशीन के द्वारा करेंगे तथा चिन्हित किए गए वेंडिंग जोन पर आवश्यक कार्रवाई करना भी सुनिश्चित करें। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नो एंट्री के समय पटना से आने वाले बड़े वाहनों का समय 9:00 बजे तथा गया से आने वाले वाहनों का समय 9:30 निर्धारित किया जाता है ताकि आधा घंटे के अंतराल होने से जिला अंतर्गत नो एंट्री के अवधि में जाम की समस्या का निवारण किया जा सके।
इसके साथ ही सड़क सुरक्षा समिति के मूल उद्देश्य जनता की सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु स्पीडिंग, ओवरस्पीडिंग, ड्रंक एंड ड्राइव, ओवरलोडिंग, रैश ड्राइविंग, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग,वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित आदि सड़क सुरक्षा के मानक नियमों के संबंध में थानाध्यक्षों द्वारा सघन चेकिंग तथा लोगों के बीच अधिक से अधिक जानकारी का प्रचार प्रसार कराने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी निर्देश को दिया गया। इस अवसर पर बताया गया कि जहानाबाद जिले में वाहन चलाते समय सीट बेल्ट के प्रयोग तथा मोटरसाइकिल चालकों द्वारा हेलमेट के प्रयोग का अनुपालन किया जा रहा है एवं अनुपालन नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। इस क्रम में अधीक्षक मद्य, निषेध एवं उत्पाद द्वारा बताया गया कि फरवरी माह में ब्रेथ एनालाइजर के द्वारा 56 व्यक्तियों का जांच किया गया। जिसमें पांच व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। जिन्हें नियमानुसार जेल भेजा गया है। ओवरलोडिंग के मामले में जिला पदाधिकारी द्वारा पुलिस प्रशासन एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को मुआवजा राशि 5 लाख रूपये एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मुआवजा राशि 50 हजार रूपये प्रदान करने में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश अपर पुलिस अधीक्षक एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया। इसके साथ ही जहानाबाद जिले का पटना, कोलकाता,रांची के मेन रूट पर पड़ने के कारण ट्रेन से टकराकर वाहन दुर्घटना की समस्या हो सकती है। जिसके लिए संबंधित पदाधिकारियों द्वारा सघन अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही सभी से अपील किया गया कि सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मिलने वाले मुआवजा राशि के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी जाय।

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