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लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

रांची/पटना : चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने लालू प्रसाद के अधिवक्ता को याचिका में त्रुटि दूर करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी को अपना फैसला सुनाते हुए 75 आरोपी को दोषी करार दिया था। वहीं, इस मामले में 24 आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया है। उसी सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अपील याचिका दायर की है जमानत के लिए भी गुहार लगाई है। चारा घोटाला से जुड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद से वह जेल में हैं। हालांकि, स्वास्थ्य कारणों से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं. इस बीच उनकी ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी।

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