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शिवहर:शराब बनाने मामले के आरोपी को 5 साल कारावास की सजा और 1 लाख का जुर्माना

शिवहर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायालय उत्पाद रविंद्र कुमार की अदालत ने शराब बनाने के मामले में एक आरोपी को 5 साल की कारावास की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी सुनाया है।न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर तरियानी प्रखंड के हिरम्मा थाना कांड संख्या 54/21 के आरोपित माधोपुर छाता निवासी 22 वर्षीय चुन्नू कुमार को शराब बनाने की सामान बरामद होने तथा भारी मात्रा में शराब की बरामदगी होने पर कार्रवाई की है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विशेष न्यायालय उत्पाद रविंद्र कुमार की अदालत ने आरोपित को 5 साल कारावास तथा 1 लाख रुपए की सजा सुनाई है।साथ हीं जुर्माना की राशि नहीं अदा करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनायी गयी है।
अपर विशेष लोक अभियोजक उत्पादक अमर कुमार ने पक्ष रखा है। सजा सुनाने के समय आरोपित भी कोर्ट में मौजूद था। फिलहाल वह जेल में है।

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