गंजबासौदा कोर्ट ने दिए हैं आदेश, 3.55 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला
विदिशा: विदिशा भाजपा जिला उपाध्यक्ष विक्रम रघुवंशी और उनके चचेरे भाई संग्राम रघुवंशी पर न्यायालय के आदेश पर धारा 120बी, 420, 421, 468, 471 के अंतर्गत अपराध के तहत धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं।इन दोनों पर 3 करोड़ 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। गंजबासौदा प्रथम श्रेणी न्यायाधीश कृष्ण बरार की कोर्ट में दायर परिवाद पर हुए आदेश में विक्रम रघुवंशी के चाचा कैलाश रघुवंशी के द्वारा कोर्ट में लगाए आवेदन पर दिए हैं। गंजबासौदा के रहने वाले कैलाश रघुवंशी की ओर से विक्रम रघुवंशी और संग्राम रघुवंशी के खिलाफ 3.55 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का परिवाद दायर किया गया था। इसकी पैरवी एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव ने की है। कारोबार में पार्टनर बनाने को लेकर लोन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए थे। इस बात को लेकर कैलाश रघुवंशी के साथ धोखाधड़ी की गई थी।इस मामले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष विक्रम रघुवंशी का कहना है कि संग्राम ने गड़बड़ी की है और वह भाग गया। मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।
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