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मानव अधिकार रक्षक की पहल पर 24 जुलाई को दिल्ली जाकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की मिली सहमती

जहानाबाद। पुलिस अधीक्षक ने मानव अधिकार रक्षक की पहल पर थाना प्रभारी को 24 जुलाई को दिल्ली चल कर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का आदेश सोमवार को दिया है। उक्त जानकारी मानव अधिकार रक्षक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद कुमार ने दी।

उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड अखिलेश शर्मा ने अपनी पत्नी विभा देवी की हत्या का मामला थाना में दर्ज रहने के बावजूद नही हो रहा है अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने की लिखित शिकायत करते हुए 23 मई 2023 को मानव अधिकार रक्षक संस्था से सहयोग करने का अनुरोध किया था। उनके अनुरोध पर मानव अधिकार रक्षक ने पहल करते हुए 09जून 23 को जहानाबाद पुलिस अधीक्षक से मिलकर उनके समक्ष पूरे मामले को रखा था। मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक जहानाबाद ने तुरंत थाना प्रभारी, घोसी को सख्त आदेश दिया था कि 10 दिनों के अंदर नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए।

राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि थाना प्रभारी, घोसी
ने उक्त आदेश पर कोई करवाई नहीं की। करवाई नहीं होने के कारण मानव अधिकार रक्षक संस्था के पटना जिला अध्यक्ष पुजा सिन्हा, सक्रिय सदस्य सरिता देवी, रश्मि सिन्हा, आशा देवी एवम प्रवीण कुमार ने पुनः एसएसपी कार्यालय, जहानाबाद सोमवार को जाकर अभी तक थाना प्रभारी, घोसी द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है, की जानकारी देते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि थाना प्रभारी द्वारा अभियुक्तों को बचाने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद ने पुनः संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी, घोसी को मानव अधिकार रक्षक संस्था के सदस्यों के समक्ष ही बुलाकर पूरी स्थिति की जानकारी ली। मानव अधिकार रक्षक की संस्थापिका रीता सिन्हा और पटना जिला अध्यक्ष पुजा सिन्हा ने थाना प्रभारी से 24 जुलाई को दिल्ली चलकर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का अनुरोध किया, जिसे थाना प्रभारी, घोसी ने अपनी सहमती दी है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि मामला यह है कि एक अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले अखिलेश शर्मा की पत्नी विभा देवी की हत्या कर दिया गया था। हत्या से संबंधित मामला घोषी थाना में 01 अप्रैल, 2023 को संख्या 218/23 दर्ज किया गया था। इस मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी, लेकिन घोसी थाना द्वारा कोई कारवाई नहीं किया गया, जिसके कारण अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में श्री शर्मा ने मानव अधिकार रक्षक से सहयोग करने का अनुरोध किया था।

उन्होंने बताया गया मानव अधिकार रक्षक संस्था की संस्थापिका रीता सिन्हा ने इस बात को दोहराते हैं कहा कि “न्याय व्यवस्था को मजबूत करने का जो संकल्प हमारी संस्था (मानव अधिकार रक्षक) ने लिया है उसे हम हर हाल में पूरा करेंगे” और खासकर तो सबसे पहले अपने बिहार में।

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