क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे पर देना होगा 30 फीसदी टैक्स, नया प्रावधान आज से लागू
Cryptocurrency: क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को एक क्रिप्टोकरेंसी से हुए लाभ को दूसरे क्रिप्टोकरेंसी में हुए नुकसान की भरपाई करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.
Tax On Cryptocurrency: आज से नए वित्त वर्ष 2022-23 की शुरुआत हो गई है. और इस वर्ष से क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में निवेश करने वाले निवेशकों को अपने मुनाफे पर 30 टैक्स (Tax) चुकाना होगा. दरअसल एक फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए क्रिप्टोकरेंसी पर 30 फीसदी कैपिटल गेस टैक्स ( Capital Gain Tax) लगाने का ऐलान किया था. संसद में वित्त विधेयक ( Finance Bill) के पारित होने के साथ ही क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने का प्रावधान लागू हो गया है.
बिना मुनाफे के बेचने पर भी देना होगा TDSआपको बता दें जो निवेशक क्रिप्टोकरेंसी को मुनाफे में नहीं भी बेचते हैं उन्हें भी टैक्स चुकाना होगा. ऐसे निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी को बेचने पर एक फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा जिससे सरकार क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन करने वालों के ठौर ठिकानों का पता लगा सके. दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि क्रिप्टो को लाभ में बेचने पर 30 प्रतिशत का टैक्स देना होगा. लेकिन लाभ में नहीं बेचने पर भी एक प्रतिशत का टीडीएस देना होगा जिससे ये पता चलेगा कि कहां-कहां क्रिप्टो का लेनदेन हुआ है.
नुकसान के बावजूद देना होगा टैक्स!क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को एक क्रिप्टोकरेंसी से हुए लाभ को दूसरे क्रिप्टोकरेंसी में हुए नुकसान की भरपाई करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं मान लिजिए किसी निवेशक ने बिट्कॉइन और एथेरियम दोनों क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है. और उसे बिट्कॉइन में निवेश से 1 लाख रुपये का फायदा होता है और एथेरियम में निवेश से 1 लाख का नुकसान होता है तो भी निवेशक को बिट्कॉइन में 1 लाख रुपये के निवेश से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी के दर से टैक्स का भुगतान करना होगा. इससे वो एथेरियम में हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकेगा.
दरअसल सरकार ने वित्त विधेयक 2022 पर संसद में चर्चा से पहले संशोधन का प्रस्ताव रखा था. जिसमें क्रिप्टोकरेंसी में किए जाने वाले निवेश पर होने वाले लाभ और हानि की गणना को लेकर स्थिति साफ की गई. संशोधन प्रस्ताव में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर टैक्स का प्रावधान को सख्त करते हुए साफ किया गया है कि किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में निवेश से होने वाले नुकसान को किसी अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने फायदे से भरपाई करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. दरअसल प्रॉपर्टी, शेयरों में निवेश से होने वाले प्रॉफिट लॉस को एडस्ट करने का प्रावधान है. लेकिन क्रिप्टोकरेंसी को इस प्रावधान से अलग रखा गया है.
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