एडीजे ने मृतिका परिवार को पांच लाख रुपये का चेक किया प्रदान
कटिहार। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका संख्या 11312/2020 में पारित आदेश के अनुपालन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष बलराम दुबे के निर्देशानुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव अनिल कुमार राम के द्वारा मृतिका अरबीना खातून खातून के कानूनी वारिस को पांच लाख रुपए मुआवजा राशि का चेक इस शर्त के साथ प्रदान किया। मृतिका के संतानों के देख रेख, भरण पोषण, शिक्षा तथा बच्चे के सर्वांगीण विकास में उक्त राशि का उपयोग किया जाना है।ज्ञातव्य हो की कोविड-19 के प्रथम लहर अर्थात 2020 में पहले लॉकडाउन के दौरान ट्रेन से लौटने के क्रम में अरबिना खातून नामक महिला की मौत हो गई थी। जिसे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन द्वारा उतारा गया और उनके परिजन तक पहुंचाया गया। उनके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। जिनका लालन पोषण उसके नाना नानी द्वारा किया जा रहा हैं। मृतिका आजमनगर श्रीकोल, कटिहार की रहने वाली है।