कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया
शामली: शामली में नाबालिग से छेड़खानी मामले की जानकारी देते पुलिस अधिकारी। जिले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ में महज 30 दिनों बाद ही फैसला सुनाया है। 3 साल की जेल के साथ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में कोर्ट द्वारा त्वरित संज्ञान लेने के चलते आरोपी को शीघ्रता से सजा मिल पाई है।मामला शामली के गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र का है। यहां 24 जुलाई को एक लड़की (13 वर्ष) मकान की छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी। आरोप है कि तभी एक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर आरोपी छत से कूदकर फरार हो गया था। मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।पुलिस ने कर लिया था गिरफ्तारवारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। पुलिस ने मामले में तत्परता से विवेचना करने के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में मात्र 1 महीने में सुनवाई करने के बाद सजा सुना दी गई। कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की सजा और करीब ₹50000 का जुर्माना लगाया है।
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