एमटीपी एसएस बिंद्रा और बेटे पुनीत बिंद्रा, गुरकीरत की जमानत खारिज,गिरफ्त से बाहर
लुधियाना: एमटीपी एसएस बिंद्रालुधियाना के साउथ सिटी स्थित एक होटल में कारोबारियों के साथ हुए विवाद के मामले में नगर निगम के एमटीपी एसएस बिंद्रा,बेटे पुनीत बिंद्रा और भतीजे गुरकीरत बिंद्रा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। पिछले 10 दिनों से जमानत याचिका लगाई गई थी लेकिन अदालत ने फैसला आज दिया। बता दें घटना 28 जुलाई रात की है।28 जुलाई की रात को होटल में पार्टी के दौरान हुई मारपीट के मामले में लुधियाना के थाना सराभा नगर की पुलिस ने एसएस बिंद्रा समेत अन्य पर हत्या की कोशिश व आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। बिंद्रा ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा था कि विवाद में उनका कोई कसूर नहीं था।उल्टे कारोबारियों की ओर से बिल मांगने पर होटल में हुड़दंग करते हुए मारपीट की गई थी, जबकि उन्हें इस मामले में आरोपी बना दिया गया। दूसरी तरफ पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि घटना वाले दिन बिंद्रा व उसके बेटों ने मिलकर होटल में पार्टी कर रहे शिकायतकर्ता व उनके साथियों के साथ मारपीट की और पिस्तौल दिखाकर उन्हें धमकाया था।मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। मारपीट में IPL का खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हुआ था। घायल खिलाड़ी के सिर में टांके लगे हैं। खिलाड़ी लुधियाना का करण गोयल है। करण 2008 से 2010 तक KINGS टीम से खेले हैं। करण बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और ओपनिंग बल्लेबाज रहे हैं। करण इस समय पंजाब किक्रेट सीनियर सिलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं। करण गोयल अभी DMC में दाखिल रहा है। अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की।
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