सजा सस्पेंड की, कबूतरबाजी मामले में 23 जुलाई से पटियाला जेल में बंद थे
चंडीगढ़: मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। 19 वर्ष पुराने कबूतरबाजी के मामले में हाईकोर्ट ने दलेर मेहंदी की सजा सस्पेंड कर दी है। अभी दलेर मेहंदी पटियाला की जेल में बंद है। जमानत के आदेश जेल प्रबंधन के पास पहुंचने के उपरांत उन्हें छोड़ा जाएगा।इससे पहले दलेर मेहंदी ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की थी, लेकिन पटियाला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एचएस ग्रेवाल की अदालत ने अपील खारिज करते हुए उनकी दो साल की सजा को बरकरार रखा था। अदालत के फैसले के बाद उन्हें 23 जुलाई को गिरफ्तार करके पटियाला जेल भेज दिया था।गौरतलब है कि पटियाला पुलिस ने सिंगर दलेर मेहंदी को करीब 19 वर्ष पुराने कबूतरबाजी के मामले गिरफ्तार किया था। मेहंदी पर वर्ष 2003 में कबूतरबाजी का केस दर्ज हुआ था। वर्ष 2018 में पटियाला की कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई, लेकिन दलेर मेहंदी ने सजा को रद्द करने की अपील की थी। पटियाला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दलेर की याचिका रद्द कर सजा को बरकरार रखा था।इसके बाद दलेर मेहंदी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। लोगों से मोटी रकम वसूल कर उन्हें अपने ग्रुप का सदस्य बनाकर गैरकानूनी ढंग से विदेश भेजने के आरोप दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर लगे थे।2003 में केस हुआ था दर्जवर्ष 2003 के इस मामले में पटियाला सदर थाने में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। 15 वर्ष बाद 16 मार्च 2018 में पटियाला की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास निधि सैनी की अदालत ने मेहंदी को धोखाधड़ी और साजिश रचने का दोषी पाया और उन्होंने दो साल की सजा सुनाई थी। कबूतरबाजी मामले में तीन साल से कम सजा के कारण दलेर मेहंदी को तुरंत जमानत मिल गई थी। इस मामले के दो आरोपी शमशेर सिंह और ध्यान सिंह की पहले ही मौत हो चुकी, जबकि मामले के अन्य आरोपी बुलबुल मेहता को बरी किया गया था। अदालत ने 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
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