निजी स्कूलों को अपनी सारी जानकारी देनी होगी
भोपाल। मध्यप्रदेश में संचालित एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड एवं अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त संचालित सभी निजी स्कूलों को अपनी जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग को देना होगा। इन स्कूलों की फीस बढ़ोतरी से लेकर सभी तरह की शिकायतें कलेक्टर द्वारा बनी समिति करेगी। सभी स्कूलों को उनके द्वारा ली जाने वाली 15 तरह की फीस ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस, सार्वजनिक लाइब्रेरी, स्पोर्ट फीस, लेबोरिटी फीस, कंप्यूटर फीस, परीक्षा, कार्यक्रम, प्रवेश, आई कार्ड, रजिस्ट्रेशन, आवेदन, आवश्यक, ट्रांसपोर्ट आदि की पूरी जानकारी विभाग को देना अनिवार्य है।
प्रत्येक निजी स्कूल को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। वेबसाइट पर निजी स्कूल द्वारा सामान्य जानकारी (प्रोफाईल) संबंधी एंट्री की जाएगी। इसके बाद एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से प्रविष्टिकर्ता को सत्यापित करना होगा, ताकि सिस्टम द्वारा स्वत यूजर आईडी तैयार (क्रिएट) किया जा सके। जिन निजी स्कूल द्वारा पूर्व में एमपी ऑनलाईन पोर्टल पर माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा सीबीएससी बोर्ड की मान्यता के लिए पंजीयन किया गया है। ऐसे स्कूल पूर्व से उपलब्ध यूजर आईडी का उपयोग कर सकते है। समस्त निजी विद्यालय विगत तीन वर्षों (2017-20, 2020-21 2021-22) के संपरीक्षित (आडिटेड) लेखों का जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। बैलेन्स शीट एवं भुगतान पत्रक आय-व्यय शेड्यूल सहित अकेक्षण प्रतिवेदन सम्मिलित होंगे। सभी निजी स्कूल द्वारा संक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये नियत की गई फीस सरचना की जानकारी पाल पर अपलोड किया जाएगा।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.