कुल्हाड़ी से वारकर की गई थी हत्या, अवैध संबंधों के चलते हुई थी वारदात
फिरोजाबाद: फिरोजाबाद न्यायालय ने मामी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।जनपद मैनपुरी थाना घिरोर के फैजपुर गढ़िया निवासी मुकेश अपने परिवार के साथ थाना शिकोहाबाद के क्षेत्र लक्ष्मी नगर में किराए पर रहता है। वह सभासद मुकेश के मकान में किराए पर रहता है। उसकी पत्नी की उसके भांजे धर्मेंद्र पुत्र रामप्रकाश निवासी अंबेडकरनगर अजीतमल औरैया ने अवैध संबंधों के चलते 10 अगस्त 2018 को कुल्हाड़ी से वारकर हत्या कर दी थी। मुकेश ने धर्मेंद्र के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट द्वितीय यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में चलाअभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी मनोज शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने धर्मेंद्र को दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड ना देने पर उसे 1 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थदंड की 50% राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
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