सर पर हेलमेट नहीं तो जोखिम में जान, पिछले वर्ष 1628 लोग गवां चुके हैं अपनी जान
पटना सहित सभी जिलों में चला हेलमेट, सीटबेल्ट, रैश ड्राइविंग, परमिट, फिटनेस, वाहन प्रदूषण विशेष जांच अभियान।
बिना हेलमेट, सीटबेल्ट और अन्य सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर लगभग 1560 वाहन चालकों पर की गई कार्रवाई।
मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 1560 वाहनों पर लगाया गया लगभग 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना।
वर्ष 2022 में हेलमेट नहीं पहनने की वजह से 1628 एवं बिना सीटबेल्ट लगाये वाहन चलाने वाले
405 चालक/पैसेंजर की हुई है मृत्यु।
पटना। मोटरवाहन अधिनियम एवं यातायात नियमों का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, परिवहन विभाग द्वारा विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई के लिए शनिवार को पटना सहित सभी जिलों में हेलमेट, सीटबेल्ट, रैश ड्राइविंग, परमिट, फिटनेस, वाहन प्रदूषण विशेष जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान जिलों में डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई द्वारा चलाया गया। नियमों के उल्लंघन में 1560 वाहन चालकों पर 1.15 करोड़ का लगा जुर्माना जिलों में शनिवार को चले विशेष वाहन जांच अभियान में मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न नियमों के उल्लंघन में कुल 1560 वाहन चालकों पर लगभग 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। हेलमेट नहीं लगाने की वजह से पिछले साल 1628 लोगों की सड़क दुर्घटना में हुई है मौत राज्य परिवहन आयुक्त श्री बी. कार्तिकेय धनजी ने बताया कि हेलमेट प्रशासन और पुलिस के डर से नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए पहनें। दोपहिया वाहन चला रहे हों या पीछे बैठे हों दोनों स्थिति में हेलमेट लगाना अनिवार्य है। सर पर हेलमेट नहीं है तो आपकी जान जोखिम में है। बिहार में वर्ष 2022 में हेलमेट नहीं पहनने की वजह से 1628 लोगों की मृत्यु हुई। वहीं बिना सीटबेल्ट लगाए वाहन चलाते 405 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई है। अगर वाहन चालक यातायात के नियमों का पालन करते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें तो सड़क दुर्घटना में नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बार-बार नियमों के उल्लंघन पर चालकों का लाइसेंस निलंबन की होगी कार्रवाई राज्य परिवहन आयुक्त ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मोटर वाहन अधिनियमों को सख्ती से लागू किया जाना आवश्यक है। इसी उद्देष्य से विशेष सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का चालक अनुज्ञप्ति निलंबन की भी कार्रवाई की जायेगी। रविवार को भी चलेगा विशेष वाहन जांच अभियान रविवार को भी सभी जिलों में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जायेगा। यातायात के नियमों के उल्लंघनों पर रोकथाम एवं सुगम परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भीड़-भाड़ वाले मार्गों पर अभियान चला कर उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई की जायेगी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सके इसके लिए सड़क सुरक्षा एवं मोटरवाहन अधिनियम के तहत नियमों का अनुपालन कराने के लिए हर सप्ताह विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जायेगा। ओवर स्पीडिंग, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना एवं यातायात नियमों का पालन नहीं किया जाना सड़क दुर्घटनाओं का एक महत्वपूर्ण कारण है। वाहनों के स्पीड पर लगाम के लिए स्पीड लिमिट डिवाइस की हुई जांच अभियान के दौरान वाहनों में लगे स्पीड लिमिट डिवाइस की जांच की गई। कई वाहनों की जांच में पाया गया कि कई वाहनों में स्पीड गवर्नर लगे होने के वाबजूद कार्यरत नहीं था । जबकि कई वाहनों में स्पीड गवर्नर नहीं लगे थे। ऐसे वाहन चालकों से जुर्माना लिया गया एवं सख्त निर्देश दिया गया कि अविलंब स्पीड गवर्नर लगाएं एवं वह कार्यरत रहे यह सुनिश्चित करें। वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस लगे होने से गति को नियंत्रित रखा जा सकता है एवं सड़क दुर्घटना की संभावना भी कम जाती है।