ब्रेकिंग
कांटे की टक्कर के बावजूद बुधनी में बची रही शिवराज की प्रतिष्ठा, पढ़िए उपचुनाव के दौरान कैसे बदले समी... फागर से छिड़काव पर कचरे में लग रही है आग न तंत्र चला न कोई मंत्र रामनिवास रावत को जनमानस ने किया हिटविकेट इंदौर-उज्जैन सिक्सलेन बनाने का काम शुरू… किनारों पर कराया जा रहा भराव, डिवाइडर से हटाए पेड़-पौधे राजगढ़ में सड़क हादसा... गियर बदलते ही अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो रिक्शा, सास-बहू की मौत इंदौर के व्यापारी से बेस्ट प्राइस के दो कर्मियों ने की पौने पांच लाख की धोखाधड़ी, ऑर्डर का माल दूसरे... ट्रेन के सामने कूदे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ,रेलवे ट्रैक पर मिला शव सिंगरौली पुलिस ने अवैध कबाड़ के साथ एक कबाड़ी को पकड़ा, 2 लाख से ज्यादा का माल जब्त कैलाश मकवाना होंगे मध्य प्रदेश के नए डीजीपी, एक दिसंबर को लेंगे चार्ज नर्मदापुरम में दो पक्षों के विवाद में चली कुल्हाड़ी,जानिए क्या है पूरा मामला

नाबालिक के साथ दुष्कर्म में पोस्को कोर्ट ने बीस वर्ष की सजा सुनाई

कटिहार। सिविल कोर्ट में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम सह पोस्को अधिनियम के विशेष न्यायाधीश समरेंद्र कुमार गांधी ने नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए नयायालय में कोढ़ा थाना अंतर्गत लंबित वाद का निष्पादन कर दिया। जिस दौरान बांसगढा निवासी कुंदन कुमार को बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
इसके अलावा मामले में पच्चास हज़ार रुपए अर्थ दंड देने का आदेश भी दिया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया गया है।
इस वाद में अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी संजीव कुमार अग्रवाल थे । डीपीओ श्रीं अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में 8 गवाहों की गवाही भी हुई है। घटना को लेकर 16 वर्षीय नाबालिक के पिता ने मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि बच्ची को शादी के नियत से बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया था। बाद में पीड़िता बरामद होने पर बताइ कि उसके साथ अभियुक्त कुंदन कुमार ने दुष्कर्म भी किया गया है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.