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नाबालिक के साथ दुष्कर्म में पोस्को कोर्ट ने बीस वर्ष की सजा सुनाई

कटिहार। सिविल कोर्ट में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम सह पोस्को अधिनियम के विशेष न्यायाधीश समरेंद्र कुमार गांधी ने नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाते हुए नयायालय में कोढ़ा थाना अंतर्गत लंबित वाद का निष्पादन कर दिया। जिस दौरान बांसगढा निवासी कुंदन कुमार को बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
इसके अलावा मामले में पच्चास हज़ार रुपए अर्थ दंड देने का आदेश भी दिया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया गया है।
इस वाद में अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी संजीव कुमार अग्रवाल थे । डीपीओ श्रीं अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में 8 गवाहों की गवाही भी हुई है। घटना को लेकर 16 वर्षीय नाबालिक के पिता ने मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि बच्ची को शादी के नियत से बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया था। बाद में पीड़िता बरामद होने पर बताइ कि उसके साथ अभियुक्त कुंदन कुमार ने दुष्कर्म भी किया गया है।

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