ब्रेकिंग
ट्रेनी IAS पूजा खेडकर के पिता को इस मामले में मिली राहत, गिरफ्तारी में हैं मां राजस्व, शिक्षा और कानून… बिहार में नीतीश कैबिनेट के इन मंत्रालयों में क्यों नहीं टिकते मंत्री? मुझे बोलने नहीं दिया गया…नीति आयोग की बैठक छोड़कर बाहर निकलीं ममता प्लान भी, ऐलान भी… फिर आखिरी वक्त में नीति आयोग की बैठक से क्यों अब्सेंट हो गए हेमंत सोरेन? बिहार: तेजाब से नहलाकर मार डाला…माफी मांगने गए रेप के आरोपी को ‘तालिबानी सजा’ कांवड़ यात्री भूल से भी इस पेड़ के नीचे से न निकलें, खंडित हो जाती है यात्रा! 50 सेकंड में हत्या… वो चाकू घोंपता रहा, कृति तड़पती रही; बेंगलुरु PG मर्डर केस का आरोपी अरेस्ट जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा मुठभेड़ में एक जवान शहीद, एक आतंकी भी ढेर कारगिल विजय दिवस: CM धामी ने की शहीद के परिजनों के लिए 4 बड़ी घोषणा UP में नहीं रुक रहा कांवड़ियों का बवाल, अब मेरठ में कार में की तोड़फोड़; कई लोग घायल

रिश्वत लेने के आरोप में कैमूर के पूर्व राजस्व कर्मचारी को 3 साल की सजा, 5 हजार रुपए जुर्माना

पटनाः पटना शहर स्थित निगरानी की एक विशेष अदालत ने 2011 के रिश्वत लेने के एक मामले में कैमूर जिला के भभुआ अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी अजीत कुमार सिंह को बुधवार को तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

निगरानी की विशेष अदालत के न्यायधीश मनीष द्विवेदी ने 2011 के निगरानी थाना कांड संख्या 46 तथा विशेष वाद संख्या 37 में अजीत को दोषी पाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की संगत धाराओं के तहत बुधवार को तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। बिहार राज्य निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने अजीत को 2011 में एक व्यक्ति से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।

Leave A Reply

Your email address will not be published.