बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में 13 एजेंडों पर लिया गया निर्णय
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंगलवार को सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर निर्णय लिए गए। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना के तहत संचालित ‘सम्बल’ योजना अंतर्गत चलंत दिव्यांगजनों को बैट्री चालित ट्राईसाईकिल वितरण किये जाने का प्रावधान शामिल करने एवं पात्रता में परिवर्तन किये जाने तथा 10,000 चलंत दिव्यांगजनों को एलिमको से बैट्री चालित ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराने की स्वीकृति एवं इस निमित्त रूपये 4200.00 लाख (42 करोड़) व्यय की स्वीकृति दी गई।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 60 प्रतिशत दिव्यांगता वाले वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, उनकी वार्षिक आय अधिकतम 2 लाख रूपये है तथा उनका आवास अपने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, छात्रावास या रोजगार स्थल से कम से कम तीन किलोमीटर की अधिक की दूरी पर हो। कृषि विभाग के अन्तर्गत कृषि रोड मैप के अन्तर्गत राज्य स्कीम मद से कृषि यांत्रिकरण योजना का चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वयन तथा कुल 9405.54 लाख (94 करोड़ पांच लाख 54 हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। इसके तहत राज्य में निर्मित यंत्रों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जायेगी तथा प्रणाली प्रबंधन वाले यंत्रों में भी सब्सिडी का प्रावधान होगा।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रबी एवं खरीफ विपणन मौसमों मेें क्रमशः गेहूँ एवं धान की अधिप्राप्ति के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में विभिन्न वित्तीय संस्थानों, यथा, व्यवासायिक बैंकों, नाबार्ड, आदि, से त्रैमासिक ब्याज दर पर प्राप्त किये जाने वाले ऋण कुल 10 हजार करोड़ रूपये की राशि के लिए राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग के तहत गया जिलान्तर्गत डुंगेश्वरी पर्वत पर रोपवे निर्माण संबंधी स्वीकृत योजना राशि-8,43,17,000/-(आठ करोड़ तेतालिस लाख सतरह हजार) रूपये का कुल पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि-16,76,00,000/-(16 करोड़ 76 लाख) रूपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को नामित करने की स्वीकृति दी गई।
पर्यटन विभाग के ही तहत गया जिलान्तर्गत ब्रह्मयोणि पर्वत पर रोपवे निर्माण संबंधी स्वीकृत योजना 4,24,00,000/-(चार करोड़ चौबीस लाख) रूपये का कुल पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि- 8,67,60,000/- (आठ करोड़ सड़सठ लाख साठ हजार) रूपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को नामित करने की स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत श्री हरिगोपाल सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीतामढ़ी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, खगड़िया के विरूद्ध दिनांक-25.04.2015 एवं 26.04.2015 को आये भूकम्प की त्रासदी के समय अपने मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से बाहर रहने, उच्चाधिकारी के निदेश की अवहेलना करने, मुख्यालय से बाहर जाने एवं अवकाश पर जाने के पूर्व मुख्यालय से अनुमति प्राप्त नहीं करना और न ही कोई सूचना देना, भवन प्रमंडल, आरा के पदस्थापन काल में समाहरणालय भवन आरा के निर्माण कार्य में मापी से ृ1,47,49,779.00 का संवेदक को अधिक भुगतान करने एवं 10 कोर्ट भवन, आरा के निर्माण कार्य में ृ29,67,866.00 का संवेदक को अधिक भुगतान करने एवं समादेशवाद संख्या-5805/2015 उमेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में ससमय प्रतिशपथ-पत्र दायर नहीं करने जैसे गंभीर आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-8152(भ॰) दिनांक-08.09.2017 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए ‘‘अनिवार्य सेवानिवृत्ति’’ के दण्ड की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत वैश्विक महामारी छवअमस ब्वतवदं टपतने ;ब्व्टप्क्.19द्ध के परिप्रेक्ष्य में स्नातकोत्तर छात्रों एवं एम०बी०बी०एस० इन्टर्न को एक माह के मानदेय/छात्रवृत्ति के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डा० जुनैद अख्तर, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, किशनगंज को दिनांक-18.02.2017 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डा० आशुतोष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोचाधामन, किशनगंज को दिनांक-18.02.2017 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डा० उमेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, पूर्णियाँ सम्प्रति राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पूर्णियाँ को दिनांक-12.07.2014 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डा० अनिमेष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, अमौर, पूर्णियाँ को मार्च-2017 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डा० चन्दन प्रसाद सिंह, निलंबित जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, पटना पुनः चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुआ, वैशाली सम्प्रति बर्खास्त को विभागीय संकल्प सं०-1086(9) दिनांक-10.07.2004 द्वारा अधिरोपित बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए पुनर्स्थापित करने तथा दिनांक-10.07.2004 से उनके सेवानिवृत्ति की तिथि-30.04.2014 तक नियमित सेवा मानने के साथ-साथ ‘‘कार्य नहीं तो वेतन नहीं’’ के सिद्धांत को मानते हुए पेंशन एवं सेवान्त लाभ के भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।