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बिहार में शहरों के विकास के लिए अब मनमाफिक जमीन का हो सकेगा अधिग्रहण

पटना: शहरों के आधारभूत संरचना का विकास करने के लिए सरकार अब मनमाफिक जमीन ले सकेगी। शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। सोमवार को विधानसभा में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास संशोधन विधेयक 2022 के पारित होते ही बिहार में यह नियम लागू हो गया।
विधेयक पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि यह नियम तभी लागू होगा जब प्राधिकार को जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता महसूस होगी। अभी शहरों का विस्तार हो रहा है लेकिन उसमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सड़कें चौड़ी नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी होती है। आवागमन में कठिनाई होती है। प्राधिकार को छोड़ बाकी मामलों में वही प्रावधान लागू होगा कि जमीन अधिग्रहण में कम से कम 80 फीसदी लोगों की सहमति जरूरी होगी। विपक्ष के संशोधन प्रस्ताव पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शहरीकरण को बढ़ावा देने और राज्य के विकास के लिए यह निर्णय जरूरी है। विधेयक पर राजेश कुमार, ललित कुमार यादव, अजीत शर्मा, समीर कुमार महासेठ ने संशोधन प्रस्ताव लाया जो बहुमत के आधार पर खारिज हो गया।
जीएसटी छोड़कर वसूले जाने वाले कर भुगतान की तिथि वाणिज्यकर विभाग ने बढ़ा दी है। इसके लिए सोमवार को बिहार कराधान विधि समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण विधेयक 2022 पर संशोधन विधेयक पारित हो गया। विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई थी। करदाताओं की सुविधा के लिए यह विधेयक लाया गया है। इससे अब करदाता 30 सितंबर तक कर जमा कर सकेंगे।

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