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अमिना कंस्ट्रक्शन कंपनी ‘ग्राहक’ का पैसा सूद समेत करे वापस, RERA ने 60 दिनों की दी मोहलत

पटना में बिल्डर बिना कायदे-कानून के अपार्टमेंट बनाने का काम करते हैं इतना ही नहीं बिल्डर खुल्मखुल्ला रेरा के आदेश की अवहेलना भी करते हैं। पटना का अमीना कंस्ट्रक्शन कंपनी भी यही काम कर रही थी। पिछले साल बिना निबंधन फ्लैट की बुकिंग पर रोक लगा दी थी अब एक ग्राहक के केस सुनवाई करते हुए रेरा ने पैसा को सूद समेत 60 दिनों में वापस करने को कहा है रेरा ने यह भी माना है कि कंपनी ने नियम विरूद्ध जाकर फ्लैट की बुकिंग के लिए प्रचार-प्रसार,मार्केटिंग,बिक्री कर रहा था। इस पर रेरा ने सख्त रूख अख्तियार किया है

रेरा का आदेश
रेरा के आदेश में कहा गया है कि राम भगवान प्रसाद द्वारा किये गये केस में सुनवाई की गई। रेरा के आर्डर में कहा गया है कि राम भगवान प्रसाद ने अमिना कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी खालिद रशीद से सुधा कंपलेक्स में फ्लैट को लेकर 21 लाख 20 हजार रू 7 इंस्टॉलमेंट में दिए । लेकिन न तो उन्हें पैसे लौटाए जा रहे और न ही फ्लैट दिया जा रहा. लंबी सुनवाई के बाद चेयरमैन नवीन वर्मा और सदस्य नूपुर बनर्जी ने आदेश पारित किया है. जिसमें कंपनी अमिना कंस्ट्रक्शन को आदेश दिया गया है कि वे ग्राहक का मूल राशि सूद समेत 60 दिनों में वापस करें. सुनवाई में बेंच ने यह भी माना है कि अमिना कंस्ट्रक्शन कंपनी ने रेरा की धारा-3 का उल्लंघन किया है. जिसके तहत वह सुधा कंपलेक्स के प्रचार-प्रसार मार्केटिंग,बुकिंग और बिक्री बिना निबंधन के ही चालू रखा

2021 में रेरा ने कंपनी के खाते को किया सीज
2021 में अमीना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और उनके दो डायरेक्टर अमीना राशिद और मोहम्मद खालिद रशीद एमडी के खाते को तत्काल प्रभाव से सीज करने का आदेश दिया है वहीं आईजी रजिस्ट्रेशन से आग्रह किया गया था कि पटना, फुलवारी शरीफ और दानापुर के निबंधन कार्यालय को निर्देश दे कि सुधा कंपलेक्स और अमीना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति का निबंधन अगले आदेश तक नहीं हो

शर्मिला देवी एवं अन्य पीड़ितों पक्ष के केस की सुनवाई करते हुए रेरा ने यह आदेश जारी किया था। रेरा ने यह पाया था कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सुधा कंपलेक्स जिसे 1 मई 2017 को शुरू किया वो रेरा के नियम के तहत नहीं था। रेरा से बिना निबंधन के काम जारी रहा।  लिहाजा रेरा ने सख्त एक्शन लेते हुए कंपनी की संपत्ति बिक्री पर रोक लगा दिया था

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