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विधान परिषद चुनाव में ‘वोटरों’ के लिए गाईडलाइन जारी, इस तरह की गलती की तो रद्द होगा जायेगा आपका वोट,जाने

पटना बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर 4 अप्रैल को वोटिंग है विप की स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया व वोटरों को लेकर निर्वाचन आयोग ने आवश्यक जानकारी साझा की है आयोग ने 12 बिंदूओं पर जानकारी दी है सबसे खास बात यह कि अगर मतपत्र पर हस्ताक्षर या नाम लिखे तो मतपत्र अवैध हो जायेगा। ऐसे में ये गाइडलाइन जानना सभी मतदाताओं के लिए जरूरी है

पसंद के कैंडिडेट के नाम के आगे 1 लिखे
निर्वाचन आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि वोटिंग के लिए सिर्फ बैगनी स्केच पेन का ही उपयोग करना है कोई भी कलम या पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करे कैंडिडेट के नाम के सामने क्रम वाले स्तंभ में अपने पसंद के अभ्यर्थी को अंक 1 लिखकर मतदान करे कैंडिडेट की संख्या 1 से अधिक रहने पर भी अंक एक सिर्फ एक ही अभ्यर्थी के सामने लिखें। अगर आप अन्य अभ्यर्थियों को बी पसंद करते हैं तो अगला चॉइस यानी 2,3,4 के

रूप में अंकित कर सकते हैं. किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल एक ही अंक अंकित कर अगर आप किसी एक अभ्यर्थी के नाम के आगे अँक-1 लिख दिये तो दूसरे कैंडिडेट के नाम के सामने अँक-1 नहीं लिख सकते आपको मतपत्र पर अंक यानी 1,2,3 में ही लिखना होगा  अगर शब्दों में लिखते हैं तो वह गलत होगा. अंको को भारतीय अंक जैसे 1,2,3,4,5 या रोमन अंक में लिख सकते है मतपत्र पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान न लगायें
आयोग ने बताया है कि मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर या नाम नहीं लिखे अंगूठे का भी निशान नहीं दे अधिमान्यता दर्शाने के लिए सही का निशान या क्रॉस अंकित नहीं करे ऐसे में मतपत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे अपने मतपत्र को वैध बनाने के लिए आपको किसी एक अभ्यर्थी के सामने अंक-1 अंकित करना चाहिए अन्य अँक एक्छिक है अनिवार्य नही निर्वाचन आयोग ने स्थानीय प्राधिकार के वोटरों के मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्वाचन से संबंधित वैसे दस्तावेज जो फोटो युक्त हो और स्थानीय प्राधिकार द्वारा अपने सदस्यों के लिए निर्गत पहचान पत्र इपयोग करने को कहा है

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