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बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के रिक्त आकुपेशनल थेरापी एवम फिजियोथेरापी के पदों के विरूद्ध

बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 2020 में विज्ञापन निकाला गया

जिसमें अधियाचित पदों के लिए बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2014 में बनाई गई नियमावली के अनुसार उक्त पदों

की न्युनतम योग्यता रखी गई , जिसमें आकुपेशनल थेरापिस्ट के पद के लिए बैचलर आफ आकुपेशनल थेरापी एवम फिजियोथेरापिस्ट के लिए बैचलर आफ फिजियोथेरापी रखी गई जो नियमावली में वर्णित है,इसके अलावा उच्चतर योग्यता मास्टर एवम उनकै सरकारी अनुभव अधिकतम 5 वर्ष का अंक प्रति वर्ष 5 अंक के हिसाब से 25 तथा उच्चतर योग्यता मास्टर के लिए 15 अंक निर्धारित किया गया,नियमावली या विज्ञापन में तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा किसी भी तरह की अन्य योग्यता या समकक्ष योग्यता का जिक्र ना ही तो नियमावली में था ना ही विज्ञापन में फिर भी तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा इस नियमावली और विज्ञापन में मांगी ग ई योग्यता को दर किनार करते हुए औपबौधिक मेधासुची में नियमावली से तथा विज्ञापन से हटकर डिप्लोमा के बाद एक वर्षीय एक ब्रीज कोर्स कर समकक्ष आए अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है जो कि ना ही नियमानुकुल है ना हि विज्ञापन में वर्णित योग्यता के अनु रूप है ,इस संबंध में पुर्व में भी पटना हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि सर्वप्रथम डिग्री योग्यताधारी को वरीयता देना है उसके उपरांत ए ब्रीज यानी अन्य समकक्ष योग्यता धारी को CWJC No 8659/2014
LPA No.1302/2016
जो तकनीकी सेवा आयोग इस विज्ञापित विज्ञापन की सुची में इस पर अमल नहीं किया गया जिससे इस संकाय के अभ्यर्थियों में रोष है जबकि इसी आयोग के द्वारा एक अन्य मामले में जो आप्थेलमिक अस्सिटेंट का था उसमें इतर योग्यता से अन्य को शामिल नहीं करने की बात करता है उसमें आयोग विभागिय नियमावली से हट कर अन्य योग्यता धारी को शामिल करने की बात करता है मगर स मामले में इस तरह की नित क्यो

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