बुलंदशहर: जिले में हुई हिंसा के दौरान हुई इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या मामले के आरोपी योगेश राज को हाई कोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मामला गंभीर है। गोकशी की आशंका में किसी अफसर की भीड़ द्वारा हत्या करना निंदनीय है। ऐसे आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है। आरोपी को 7 दिन के अन्दर सरेंडर का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने था। वहीं आरोपी ने आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से पूछा कि आरोप तय करने के लिए कितना वक्त चाहिए।
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