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अवैध रूप से आदतन शराब का कारोबार करने वाले एवं अन्य अपराधिक गतिविधियों में लिप्त 11 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी द्वारा सीसीए के तहत कार्रवाई

 

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बिहार शरीफ मुजम्मिल
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शराब के अवैध कारोबार एवं अन्य अपराधिक गतिविधियों में आदतन संलिप्त जिला के 11 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है।
दीपनगर थाना क्षेत्र के चकदिलावर निवासी राजू केवट के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सोहसराय थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज हैं। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।
पारित आदेश के आलोक में राजू केवट को एक माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार,बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।
बिहार थाना क्षेत्र के वाजितपुर टोला बनौलिया निवासी धर्मेंद्र कुमार के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिहार थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज हैं। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।
पारित आदेश के आलोक में धर्मेंद्र कुमार को दो माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार,बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।
बिहार थाना क्षेत्र के नकटपुरा (काशीचक) वर्त्तमान आलमगंज थाना लहेरी निवासी अजीत कुमार उर्फ अजीत यादव के विरुद्ध भा0द0वि0 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत लहेरी थाना में पांच अलग-अलग कांड दर्ज है। विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं। इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है।
पारित आदेश के आलोक में अजीत यादव को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को राजगीर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
सारे थाना क्षेत्र के जाना निवासी सुधीर चौधरी के विरुद्ध भा0द0वि0 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सारे थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।
पारित आदेश के आलोक में सुधीर चौधरी को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को रहुई थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय निवासी रामविलास सुड्डू कुमार के विरुद्ध मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दीपनगर थाना एवं बिहार थाना में छः अलग-अलग कांड दर्ज है। अवैध रूप से शराब के विक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं।
पारित आदेश के आलोक में सुड्डू कुमार को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को राजगीर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिन्द थाना क्षेत्र के खानपुर निवासी कारू चौधरी के विरुद्ध मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिन्द थाना में तीन अलग-अलग कांड दर्ज है। अवैध रूप से शराब के बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं।
पारित आदेश के आलोक में कारू चौधरी को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सारे थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
सारे थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी पवन ढाढ़ी के विरुद्ध मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सारे थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं।
पारित आदेश के आलोक में पवन ढाढ़ी को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को अस्थावां थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
सारे थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी सुखाड़ी ढाढ़ी के विरुद्ध मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सारे थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।
पारित आदेश के आलोक में सुखाड़ी ढाढ़ी को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को अस्थावां थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
दीपनगर थाना क्षेत्र के गुलनी निवासी अरुण चौधरी के विरुद्ध भा० द० वि० तथा मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दीपनगर थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं।
पारित आदेश के आलोक में अरुण चौधरी को दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिंद थाना क्षेत्र के बकरा निवासी सूरज कुमार के विरुद्ध भा0द0वि0 एवं आर्म्स एक्ट अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिंद थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है। इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है।
पारित आदेश के आलोक में सूरज कुमार को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सारे थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिहार थाना क्षेत्र के बनौलिया निवासी विकास कुमार के विरुद्ध मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिहार थाना में तीन अलग-अलग कांड दर्ज है। अवैध रूप से शराब के बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं।
पारित आदेश के आलोक में विकास कुमार को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
सभी व्यक्तियों के विरुद्ध अगले निर्धारित अवधि तक के लिए यह आदेश लागू रहेगा। जिसके पश्चात उनके क्रियाकलाप एवं गतिविधि की पुनः समीक्षा की जाएगी। समीक्षा उपरांत अगर शराब के बिक्री करने या अन्य संदिग्ध गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो जिला बदर करने की कार्रवाई की जाएगी।

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