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पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के विरुद्ध समस्‍तीपुर के रोसड़ा न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दर्ज

समस्तीपुर (रोसड़ा)। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के विरुद्ध स्थानीय भाजपा नेता ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। अनुमंडल के विभूतिपुर थाना अंतर्गत नरहन निवा सी रेवती रमण मिश्र के पुत्र गुंजन कुमार द्वारा व्यवहार न्यायालय रोसड़ा में दर्ज कराए गए अभियोग पत्र संख्या 618/21 मे ब्राह्मण एवं पंडितों के साथ-साथ हिंदू विचारधारा को गाली देने का आरोप लगाया गया है। घटना की तिथि 20 दिसंबर को बताते हुए कहा है कि विभिन्न समाचार चैनल, इंटरनेट मीडिया एवं दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से उक्त बयान की जानकारी मिली। उसमें जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मण एवं हिंदू विचारधारा के लिए गाली तथा अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने का आरोप लगाया। वहीं पंडित जी पर भी की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए आरोपित किया है।भाजपा नेता ने अभियुक्त के उक्त बयान से ब्राह्मण जाति को मानसिक रूप से काफी ठेस पहुंचना बताते हुए इससे अपना हृदय गति बढ़ने के साथ-साथ चक्कर आकर गिरने की जानकारी दी है। आनन-फानन में स्थानीय डॉक्टर को बुलाकर हार्ट अटैक से बचना बताया है।

वादी ने पूर्व मुख्यमंत्री के इस तरह के बयान से धार्मिक उन्माद भी पैदा होने की संभावना जताते हुए उन पर घोर अपराध करने का आरोप लगाया है । तथा न्यायालय से संज्ञान लेते हुए दंडित करने का आग्रह किया है। इस मामले के अधिवक्ता दीपक कुमार ने भादवि की धारा 298/504/506/34 के तहत अभियोग पत्र दायर किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई की तिथि 5 जनवरी 2022 को मुकर्रर की है। अभियोग पत्र में गवाह के रूप में श्याम नारायण मिश्र, विकास कुमार झा, विश्व विजय कुमार मिश्रा एवं प्रशांत कुमार यादव को शामिल किया गया है।

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