ब्रेकिंग
जहानाबाद दोहरे हत्याकांड में सात आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास डोनियर ग्रुप ने लॉन्च किया ‘नियो स्ट्रेच # फ़्रीडम टू मूव’: एक ग्रैंड म्यूज़िकल जिसमें दिखेंगे टाइगर श... छात्र-छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने हेतु मनी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस राबड़ी, मीसा, हेमा यादव के खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत, कोई बच नहीं सकता “समान नागरिक संहिता” उत्तराखंड में लागू - अब देश में लागू होने की बारी नगरनौसा हाई स्कूल के मैदान में प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को दिलाया पांच‌ प्रण बिहार में समावेशी शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों को नहीं मिल रहा लाभ : राधिका जिला पदाधिकारी ने रोटी बनाने की मशीन एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराया कटिहार में आरपीएफ ने सुरक्षा सम्मेलन किया आयोजित -आरपीएफ अपराध नियंत्रण में जागरूक करने के प्रयास सफ...

पुलिस ने कोर्ट में सुनाई श्रद्धा की रिकॉर्डिंग, बोली- वह मुझे ढूंढकर मार डालेगा

एक रिकॉर्डिंग में श्रद्धा डॉक्टर (काउंसलर) से कह रही थी कि एक दिन आफताब ने गला पकड़ लिया। इस दौरान वह अचेत हो गई और सांस भी नहीं ले पा रही थी।

महरौली में श्रद्धा की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में अपनी दलील पूरी कर ली। इस दौरान पुलिस ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को भी पेश किया। दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट में कहा कि श्रद्धा प्रैक्टो एप के जरिये डॉक्टरों से सलाह भी ले रही थी। ऑनलाइन काउंसिलिंग की पेश की गई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में श्रद्धा ने अपने डॉक्टर से कहा, वह मुझे तलाश कर मार डालेगा। एक रिकॉर्डिंग में वह डॉक्टर (काउंसलर) से कह रही थी कि एक दिन आफताब ने गला पकड़ लिया। इस दौरान वह अचेत हो गई और सांस भी नहीं ले पा रही थी।

पुलिस ने कहा कि श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ ठोस साक्ष्य है और गवाहों के बयानों व अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसका अपराध साबित होता है।
साकेत अदालत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष खुराना के समक्ष पेश विशेष सरकारी वकील अमित प्रसाद ने अपनी दलीलों में गवाहों के बयानों, पुलिस की ओर से एकत्रित इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य, सीएसएफएल की रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा कि इनसे साबित होता है कि आरोपी ने सहमति संबंध में रह रही श्रद्धा की हत्या कर दी और उसके टुकड़े कर विभिन्न स्थानों पर डाल कर साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया। ऐसे में आरोपी के खिलाफ अभियोग तय कर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।
आरोपी की और से पेश अधिवक्ता जावेद हुसैन ने आरोपी का पक्ष रखने के लिए अदालत से समय प्रदान करने का आग्रह किया। अदालत ने मामले की सुनवाई 25 मार्च तय की है। पुलिस ने 24 जनवरी को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर चार्जशीट की एक डिजिटल प्रति प्रदान की है, जो पढ़ने योग्य नहीं है।
दो आवेदनों में आरोपी के वकील एमएस. खान ने पहली याचिका में कहा था कि उसे मौजूदा मामले में झूठा फंसाया गया है और वह जेल में सड़ रहा है।

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.