आयोग में मामला आने पर आवेदिका को मिले 6.76 लाख रूपये

उज्जैन  मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में मामला आने पर एक आवेदिका को उसके बकाया वेतन के रूप में 6 लाख 76 हजार 893 रूपये का भुगतान मिल चुका है। मामला उज्जैन जिले का है। आयोग के प्रकरण क्रमांक 2640/उज्जैन/2019 के अनुसार सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, उज्जैन में पदस्थ श्रम निरीक्षक सुश्री पूर्णिमा चुरिहार ने आयोग में आवेदन दिया कि सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, उज्जैन में 8 अगस्त 2017 को ज्वाईन करने के बीस माह बाद भी उसे वेतन नहीं दिया जा रहा था, इससे उन्हें भारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आवेदिका ने आयोग को आवेदन देकर उसे नियमानुसार ब्याज सहित सम्पूर्ण वेतन राशि दिलाने की मांग की थी। आवेदन मिलते ही आयोग ने प्रकरण दर्ज कर श्रमायुक्त, म.प्र. शासन, इंदौर से प्रतिवेदन मांगा। इस दौरान आयोग में मामले की निरंतर सुनवाई होती रही। अंततः सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा आयोग को अंतिम प्रतिवेदन दिया गया है कि आवेदिका सुश्री पूर्णिमा चुरिहार  (कल्याण पर्यवेक्षक) को उनके बकाया वेतन के रूप में 6 लाख 76 हजार 893 रूपये का भुगतान 8 जनवरी 2022 को ही किया जा चुका है। चूंकि आवेदिका की समस्या का अंतिम समाधान हो चुका है, अतः आयोग में प्रकरण की कार्यवाही अब समाप्त कर दी गई है।

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