पटना हाईकोर्ट ने बैंकों से पूछा- कब तक मिलेंगे साइबर क्राइम पीड़ितों के पैसे
पटना: पटना हाईकोर्ट ने साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों के साथ ही सम्बंधित बैंकों की भी नकेल कसने के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, नवादा, नालंदा और शेखपुरा के एसपी को निर्देश दिया है. साइबर क्राइम से सम्बंधित मामले पर जस्टिस संदीप कुमार ने सुनवाई की. हाईकोर्ट ने बैंक के रवैए पर भी आश्चर्य जताया.कोर्ट ने सम्बंधित बैंको को कहा कि हलफनामा दायर कर बताएं कि जिनका पैसा बैंक से साइबर अपराधियों ने निकाला है, उसे कब तक वापस किया जा सकता है. हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेज जमा कर मोबाइल सिम लेने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश भी पुलिस को दिया. कोर्ट ने सिम कार्ड जारी करने वाले सर्विस प्रोवाइडर को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे फर्जी दस्तावेज पर सिम देने के मामले में लिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.सरकारी वकील झारखंडी उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि साइबर अपराधियों को पकड़ने का अभियान तेज कर दिया गया है. एक बैंक ने पैसा वापस भी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर साइबर अपराधियों के साथ बैंक के किसी कर्मी की संलिप्तता की बात सामने आएगी तो उसे भी दंड भुगतना पड़ेगा. कोर्ट ने सभी सम्बंधित एसपी और बैंकों को की गई कार्रवाई का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है. मामले पर 27 जनवरी को फिर सुनवाई की जाएगी.